जिले में 31 जुलाई तक धारा 144 लागु

  • कोरोना पर नियंत्रण पाने घर से बाहर ना निकलने का आवाहन

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चंद्रपुर. जिले में लाकडाऊन कुछ हद तक छुट दी गयी. इस संदर्भ में जिलाधिश डा. खेमनार ने कुछ आदेश निकाले है. जिले में कोरोना विषाणु का प्रसार रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाययोजना के लिए संपुर्ण जिले में 144 धारा जारी रहेगी. 5 से अधिक नागरिकों को एकत्रित आने पर पाबंदी लगायी है. कोरोना बिमारी में लगातार वृध्दी होने से अबतक संख्या 95 तक पहचु गयी है. नागरिकों को आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने का आवाहन जिलाधिश डा. खेमनार ने दी है. 

सार्वजनिक स्थल पर पाच तथा पाच से अधिक व्यक्ति को एकत्रित आने पर पाबंदी लगायी है. परंतु पाच से कम व्यक्ति होने पर उनमे दुरीयां होनी आवश्यक है. निजि व सार्वजनिक स्थल पर पाच तथा पाच से अधिक व्यक्ती को एकत्रित आनेवाले सभी प्रकार की कृत्य, कार्यशाला, प्रशिक्षण वर्ग, देशांतर्गत व परदेशी टुर का आयोजन करने की सक्त पाबंदी रहेगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सुपरमार्केट, मनोरंजन के स्थल, क्लब, पब, मैदान, जलतरण तालाब, उद्यान, सिनेमागृह, नाट्यगृह, शाला, महाविद्यालय, निजि टयुशन, व्यायामशाला, संग्रहालय, गुटखा, तंबाखु, पान विक्री आदि बंद रहेंगे. 

निवासित होटल, लॉज, निजि विश्रामगृह बंद रहेंगे. सामाजिक दुरीयां रखकर दैनंदिन बाजार शुरू रहेगा. परंतु साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी लगायी गयी है. 

आंतरराज्यीय व आंतरजिला विना लायसन प्रवासी यातायात सफर के लिए  बंद रहेंगे. परराज्यात, राज्यांतर्गत (चंद्रपूर जिले से अन्य जिले में ) सफर के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे. जिलाअंतर्गत सफर के लिए बस सेवा व 50 प्रश प्रवासी क्षमता का सामाजिक अंतर रखकर निर्जन्तुकीकरण उपाय कर शुरू रहेगा. चंद्रपुर जिला में प्रवेश करनेवालो को सक्षम अधिकारी से अनुमती लेकर जिले में प्रवेश करना होगा. तत्पश्चात स्वास्थ यंत्रणा के निर्देशानुसार 14 दिन होम क्वारन्टाईन रहना होगा. होम क्वारन्टाईन अथवा संस्थात्मक क्वारन्टाईन में रहनेवाले व्यक्ती अन्यत्र घुमते हुए पाए जाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना व मास्क का इस्तेमाल नही करने पर 200 रूपये का जुर्माना वसुला जायेगा. संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय अधिनीयम अंतर्गत धारा 188, 269,270 ,271 के तहत कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गयी. इन दिनों में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकान मात्र शुरू रहेगी.