Lockdown Updates : Dangerous form of corona in Mizoram, complete lockdown in AMC area amid rising Covid-19 cases
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    चंद्रपुर. केवल एक हफ्ते की रियायत के बाद एक बार फिर जिले को लाकडाउन का सामना करना पड़ेगा. सोमवार से जिले में फिर से कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं. इसमें शाम 4 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा. इसमें दिन में जमावबंदी, शाम को कर्फ्यू की स्थिति रहेगी.

    राज्य में कुछ जिलों में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस नया प्रकार सामने आने पर इसका संक्रमण नियंत्रण में रखने के लिए पाबंदियों को अधिक कड़ा करने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया है.

    स्तर-3 में प्रावधान अनुसार जिले के कार्यक्षेत्र में 28 जून से बाजार का समय जरूरी एवं गैर जरूरी सेवाओं की दूकानें, आस्थापना का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. साथ ही गैर जरूरी दूकानें शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगी. 

    यह रहेंगी शुरू

    अत्यावश्यक एवं गैर अत्यावश्यक सेवा की दूकानें, आस्थापना प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे. सार्वजनिक स्थल, खुले मैदान, वाकिंग, साइकिलिंग प्रतिदिन सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे शुरू रहेंगे. सभी तरह के निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे. खेल, मैदान सुबह 5 से 9 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक शुरू रहेंगे.

    कोरोना संबंधित काम करने वाले आस्थापना, कृषि, बैंक, मानसून पूर्व काम करने वाली संबंधित यंत्रणा, आपदा प्रबंधन संबंधित यंत्रणा, कार्यालय पूर्ण क्षमता से शुरू रहेंगे. निर्माण कार्य, कृषि विषयक कामकाज शाम 4 बजे तक ही शुरू रह सकेंगे. कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह तक लागू रहेगा. ई-कामर्स, सार्वजनिक क्षेत्र की बस, माल परिवहन, जिसमें अधिकतम 3 व्यक्ति, अंतर जिला परिवाहन निजी कार, टैक्सी, बस एवं ट्रेन शुरू रहेंगे.

    लेवल-5 वालों को ई-पास जरूरी

    जो यात्री लेवल-5 के क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए ई पास आवश्यक रहेगा. इसके अलावा उत्पादन निर्यात प्रदान उद्योग नियमित रूप से शुरू रहेंगे. उत्पादन क्षेत्र, जीवनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन करनेवाले यूनिट शुरू रहेंगे. रेस्टारेंट सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रश क्षमता से, शाम 4 से रात 9 बजे तक पार्सल सुविधा, घर पहुंच सुविधा दी जा सकती है.

    शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. केवल पार्सल एवं घर पहुंच सुविधा दी जा सकती है. शासकीय कार्यालय उपस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन कार्यक्रम, सभा, चुनाव, स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी संस्था की आमसभा 50 प्रश आसन क्षमता से शुरू रहेंगे.

    जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर, उत्पादन क्षेत्र की अत्यावश्यक सेवा एंव निरंतर प्रक्रिया उद्योग, निर्यात प्रदान उद्योग, अन्य उत्पादन क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा छोड़कर अन्य उद्योग 50 प्रश शुरू रहेंगे.

     विवाह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मंजूरी

    विवाह समारेाह के लिए केवल 50 लोगों की उपस्थिति, अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी.

    यह रहेंगे बंद

    माल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृह पूर्णत: बंद रहेंगे. बिना मास्क वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.