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    चंद्रपुर: बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षण का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल से दूर रहनेवाले विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता दिया जाता है जो कि प्रतिमाह 300 रुपये दिया जाएगा. जिले में 438 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा यह भत्ता विद्यार्थियों के मां के खाते में जमा किया जाएगा.

    इस वर्ष कोरोना के संकट के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ. इस दौरान सरकार ने 27जनवरी से 5 वीं कक्षा से स्कूलों की शुरू करने का संदर्भ में निर्णय लिया. इस दौरान 6 से 14 आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षण मुफ्त दिया जाता है. इसके लिए विद्यार्थियों के घर समीपस्थ स्कूल ना हो तो उन्हें सरकार की ओर से अधिकृत निजी वाहन की सुविधा उपलब्ध करके देने के संदर्भ में निर्णय लिया है.

    इसके अंतर्गत राज्य के 16हजार 334 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. इनमें चंद्रपुर जिले के 438 विद्यार्थियों का समावेश है. फरवरी और मार्च इन दो माह का प्रत्येक 300 के हिसाब से 600 रुपये विद्यार्थियों के मां के खाते में जमा किए जाएंगे. इसके लिए विद्यार्थियों की स्कूल कुल 50 प्रश उपस्थिति को मान्य किया जाएगा.इसके अनुसार 438 विद्यार्थियों के मां के बैंक खाते में कुल 26,800 रुपये जमा होगे.