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    बिलासपुर: बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र में नाबालिग  को अगवा और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को  पोक्सो एक्ट के तहत  20 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 2019 में हुई थी। वही अदालत ने  जुर्माना नहीं  भरने पर आरोपी को तीन  साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 

    हिर्री क्षेत्र कि यह घटना 3 नवम्बर 2019 के दिन हुई थी। उस दिन  नाबालिक के पिता मजदूरी करने घर से बहार गया थे। आरोपी अनिलकुमार साहू ने 15 साल की नाबालिक लड़की को अकेले देखकर उसे अगवाह कर और उसके साथ बार बार बलात्कार किया। जब शाम को लड़की के पिता घर लौटे तब वह  घर में दिखाई नहीं दी। दो दिन तक लड़की का पता नहीं चला तब उसके पिता ने पुलिस थाने में  शिकायत दर्ज कराई। 

    पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया की उसने नाबालिग के साथ कई बार बलत्कार किया।  जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किय। जहा आज अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी।