रात 12 के पहले टेलिकॉम कंपनियों को देने होंगें 1. 47 लाख करोड़

नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों के बकाया के लेकरसुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों को रात

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नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों के बकाया के लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों को रात 12  बजे से पहले 1. 47 लाख करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है. 

बतादें कि, टेलीकॉम कंपनियों पर कुल  1. 47 लाख करोड़ रुपए बकाया है. जिसमे  92,642 करोड़ लाइसेंस फीस है और  55, 054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेंज हैं.
 
कंपनियों को 12 मार्च तक का समय 
मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधको और सरकार को फटकार लगाई और कहा कि, अभी तक बकाया राशि क्यों नहीं जमा की गई?. कोर्ट ने सभी कंपनियों को 12 मार्च तक बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है. जिसके बाद अदालत ने मामले को अगली सुनवाई तक टाल दी है 
 
सरकार ने जारी किया नोटिस 
उच्चतम न्यायालय से मिल फटकार के बाद केंद्र सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जोन के हिसाब से नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. जिसमे सरकार ने कंपनियों से आज रात 12 बजे से पहले बकाया राशि जमा करने को कहा है.   
 
कंपनियों पर बकाया
एयरटेल               :      35, 000  हज़ार करोड़ 
आईडिया-वोडाफ़ोन:      53, 000 हज़ार करोड़ 
टाटा टेलेसेर्विसेस   :     14, 000 हज़ार करोड़