नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक ‘‘अहम एवं आवश्यक” राष्ट्रीय परियोजना है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित” थी और ‘‘वास्तविक जनहित याचिका” नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।
दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से इनकार-
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it’s a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
अदालत ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। (एजेंसी)