Court takes cognizance of different rates of covid-19 investigation, asks Center to take decision

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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग राज्यों में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली जांच की भिन्न भिन्न दरों का संज्ञान लेते हुये केन्द्र से शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्णय करे। न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों को विशेषज्ञों का दल गठित करना चाहिए जो अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों की उचित तरीके से देखभाल सुनिश्चित कराये। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से सुनवाई के दौरान इस संबंध में आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए होने वाली जांच की दर सभी राज्यों में एक समान होनी चाहिए। पीठ ने इसके साथ ही संकेत दिया कि कोविड-19 जांच की कीमत से संबंधित मामले में वह दखल नहीं देगी और केन्द्र को ही इस बारे में कदम उठाना होगा। पीठ ने कहा कि वह मरीजों की सही तरीके से देखभाल सुनिश्चित करने के लिये अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है।(एजेंसी)