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    नई दिल्ली : देश  के कई हिस्सों में एक बार फिर से उग्र रूप धरने लगा है। इस बीच कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दी गई है। इसमें राजधानी दिल्ली (Delhi) का नाम भी शामिल है। दिल्ली में कोरोना (Corona) के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके मद्देनजर सरकार (Government) ने नाईट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी (Epidemic) के दौरान चेहरे को ढकना (Face Cover)‘सुरक्षा कवच’ (protective sheild’) की तरह है और निजी वाहन (Private vehicle) में ड्राइविंग (Driving) करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क(Marks) पहनना अनिवार्य (mandatory) है। 

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क सुरक्षा कवच की तरह है।

    गौरतलब हो कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.15 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये देश में वैश्विक महामारी फैलने की शुरुआत होने के बाद से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गयी है।