नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में आरोपपत्र दायर किया है. इसी के साथ ईडी ने अमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ही भी आरोपी बनाया है.
ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी
ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. इसी के साथ कोर्ट ने अमित गुप्ता को 19 अक्टूबर को पेश होने को कहा है. कोर्ट ने अभियुक्तों को लेकर कहा कि, “प्रथम दृष्टी में हिंसा में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में पर्याप्त है.”
ज्ञात हो कि ईडी ताहिर और उससे जुड़े अन्य लोगों पर लगे सीएए विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने के लिए मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.10 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है.