Dangerous wave of corona in Rajasthan, 120 patients died in 24 hours, 16,613 new cases
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नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर शुक्रवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जिनके अनुसार ऐसे संक्रमित व्यक्ति जो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली स्थितियों मसलन एचआईवी अथवा कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं वे घरों में पृथक-वास में नहीं रह सकते। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार 60वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले बुजुर्ग जिसमें अन्य बीमारियां भी हैं वे केवल उनका इलाज कर रहे चिकित्सका अधिकारी की सघन जांच के बाद ही घर में पृथक रह सकते हैं।

इसमें कहा गया है कि मरीजों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और उसे हर वक्त सक्रिय रहने देना होगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कहा कि बेहद हल्के लक्षण वाले, लक्षण से पहले और बिना लक्षण वाले मरीजों के घरों में पृथक-वास में रहने के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश पहले जारी किए गए आदेश का स्थान लेंगे। डीजीएचएस ने जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि घर पर पृथक रहने वाले प्रत्येक कोविड-19 मरीज के पास पल्स ऑक्सीमीटर हो।