delhi, Delhi Air Pollution
दिल्ली वायु प्रदूषण

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नयी दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर कोरोना वायरस की महामारी के चलते लागू पाबंदियों को 31 जुलाई तक पूर्व की तरह लागू रखने का फैसला किया। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए जारी आदेश में कहा गया कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने, दिल्ली में निषिद्ध और अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में जारी आदेश को 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, को ‘यथावत रखें।

आदेश में कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह पांच तक प्रभावी रहेगा जो कि पहले रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू था। यह निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 जून के आदेश के संदर्भ में आया है जिसमें निषिद्ध क्षेत्र में पांबदियों को 31 जुलाई तक बढ़ाने और उससे बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से अब तक रोकी गई गतिविधियों को शुरू करने को कहा गया है।