Supreme Court

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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटाने संबंधी अध्यादेश निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं का दो-तीन सप्ताह में निस्तारण कर दिया जायेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल को जारी इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार किया और कहा कि अगले दो तीन सप्ताह में इसका निस्तारण कर दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस दौरान राज्यपाल से अंतरिम राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का अनुरोध किया जा सकता है क्योंकि चुनाव संबंधी कार्य ठप है। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत ने 10 जून को राज्य के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल करने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार का अध्यादेश निरस्त करने के उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग और अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयुक्त के पद पर बहाल किये गये निम्मगड्डा रमेश कुमार को नोटिस जारी किये थे।(एजेंसी)