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    नयी दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) के निवासियों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों (Covid-19 Vaccination) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र तथा दिल्ली सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ( Bench of Chief Justice DN Patel and Justice Jyoti Singh,) ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार (Ministry of Home Affairs and Government of Delhi) को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।

    वकील विवेक गौड़ द्वारा दायर याचिका (Petition Filed by Advocate Vivek Gaur) में दावा किया गया है कि टीकों की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण उन्हें अभी तक टीका नहीं लग पाया।

    उन्होंने दलील दी कि दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसने केंद्र को टीकों की 1.34 करोड़ से अधिक खुराक देने का ऑर्डर दिया है जबकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया।