तबलीगी जमात : दिल्ली की अदालत ने 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दी

Loading

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी जिनके खिलाफ वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा उन पर मिशनरी गतिविधियों में अवैध रूप से शामिल होने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने विदेशियों को 10,000-10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। अब तक 35 विभिन्न देशों के 682 विदेशी नागरिकों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।

पुलिस ने जून में 36 देशों के 956 नागरिकों के खिलाफ 59 आरोपपत्र दायर किए थे जिनमें पूरक आरोपपत्र शामिल हैं। आरोपियों के वकीलों आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खान ने कहा कि आरोपी बुधवार को ‘‘प्ली बारगेन” आवेदन दाखिल करेंगे। ‘‘प्ली बारगेन” के तहत आरोपी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कमतर सजा का अनुरोध करता है। यह उन मामलों में दाखिल किया जा सकता है जिनमें अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है। इन विदेशियों ने मार्च में निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में भाग लिया था। सुनवाई के दौरान, सभी विदेशियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

जांच अधिकारी ने पहले अदालत को बताया था कि मामले में 956 विदेशियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और प्रत्येक को कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से अपराध में शामिल पाया गया है और इस संबंध में आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच लंबित है। आरोपपत्रों के अनुसार सभी विदेशियों के खिलाफ वीजा नियमों, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों, महामारी रोग कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम आदि के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी)