budget-2021

  • हो सकती है मेडिक्लेम प्रीमियम पर छूट बढ़कर 1.25 लाख करोड़.
  • PPF के लिए भी छूट सीमा बढ़ने के hain आसार.

Loading

नयी दिल्ली. आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट (Budget) से देश के लोगों को फिर से काफी उम्मीदें हैं। इस बार उद्योग और दूसरे संगठनों ने भी सरकार के साथ चर्चा कर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट (Savings & Investment) हेतु छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि सरकार के सामने अब भी रेवेन्यू जुटाने की कठिन समस्या है। लेकिन इस बार गौर करने वाली बात यह होगी कि ‘बचत और इन्वेस्टमेंट’ मुद्दे पर बजट में क्या जरुरी कदम उठाए जाने वाले हैं।​​​​​

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्या मिलेगी 1.25 लाख रुपए छूट:

गौरतलब है कि इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती ही है। इस बार पति-पत्नी और बच्चों के लिए होने वाले इंश्योरेंस पर 25,000 रुपए तक की छूट ली जा सकती है। वहीं माता-पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक छूट संभव हो सकती है। इस बार इस महत्वपूर्ण हिस्से के लिए कुल छूट को एक से सवा लाख रुपए तक हो सकती है। इसकी साफ़ वजह यह है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण अब आम लोगों का चिकित्सा खर्च भी काफी बढ़ा है।

लाइफ इंश्योरेंस पेंशन और रिटायरमेंट प्लान में भी निवेश पर मिल सकती है छूट:

बता दें कि फिलहाल आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपए तक की जमा रकम पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। गौरतलब है कि यह 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अलावा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पेंशन और म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान में यह फायदा आपको नहीं मिलता है। शायद इस बार के बजट में अब इन्हें भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है।

हो सकती है PPF में 3 लाख रुपए तक निवेश पर छूट की मांग:

इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सरकार को दी अपनी एक महत्वपूर्ण सिफारिश में कहा है कि अब PPF में निवेश पर छूट की सीमा 3 लाख रुपए की जानी चाहिए। अभी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट में ही PPF भी शामिल रहा है। लेकिन अब ICAI का कहना है कि जो अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें EPF का फायदा नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों के लिए PPF महत्वपूर्ण योजना है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में क्या बढ़ेगी छूट की सीमा:

गौरतलब है कि अभी 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद क्रमशः10% की दर से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब इस मुद्दे पर भी एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने वित्त मंत्री निर्मला से इसकी सीमा बढ़ाने की मांग की है। जहाँ 1 अप्रैल 2018 से पहले इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन फिर 2018-19 के बजट में LTCG को भी अब टैक्स के दायरे में लाया गया था।

निजी क्षेत्र में भी हो सकता है NPS-2 का फायदा:

बता दें कि पिछले बजट में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम की घोषणा की थी। जिसके तहत कर्मचारी NPS का अलग एकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल का है। इसमें निवेश करने पर 80C के तहत लाभ लिया जा सकता है। अगले बजट में इसे सरकारी और निजी, सभी कर्मचारियों के लिए खोलने की सम्भावना है।

2021-22 के लिए क्या जारी रहेगी LTC स्कीम:

जहाँ कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग ज्यादा सफर नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने विशेष LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा भी की थी। जिसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ पा सकते हैं। लेकिन इसमें अहम् शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST भी दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से जरुर  हुआ हो। फिलहाल तो प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपए ही है। लेकिन नए वित्त वर्ष में भी शायद इस स्कीम को जारी रखा जायेगा।

इस प्रकार देखा जाये तो आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में यूँ तो काफी संभावनाएं हैं। लेकिन यह तो मोदी सरकार और देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ही तय करेंगी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या और कितनी छुट आम जनता को मिलेगी।