पश्चिम बंगाल: फीस में 20 % कटौती के HC के आदेश के खिलाफ SC जाएगा CNI

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कोलकाता. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (कोलकाता डायोस) (Church of North India) की तरफ से संचालित 12 निजी स्कूलों ने निर्णय किया है कि कलकता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (Calcutta High Court) जाएंगे। उच्च न्यायालय ने 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे सभी कक्षाओं की फीस में कम से कम 20 फीसदी (20 percent reduction fees) की कटौती करें। स्कूलों के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बृहस्पतिवार को कहा कि जुलाई में 12 स्कूलों ने कंप्यूटर, खेल और पुस्तकालय के मद में 25 फीसदी फीस कटौती का निर्णय किया था।

उन्होंने कहा कि इसमें और कटौती से संस्थान की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जिन्हें आधारभूत निर्माण, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन पर काफी खर्च करना पड़ता है और इससे शैक्षणिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही अल्पसंख्यक संचालित संस्थान होने के नाते सीएनआई स्कूलों को संविधान के तहत कुछ शक्तियां हासिल हैं।” उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अपील के दौरान उनके वकील इन सब कारकों को उजागर करेंगे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हम एक या दो दिनों में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन त्योहार का मौसम नजदीक होने के कारण उम्मीद है कि इसे जल्द किया जाएगा।” पश्चिम बंगाल में आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों के संगठनों ने उच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर के फैसले पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन सेंट्रल मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल नबारूण डे ने कहा है कि उनका संस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।(एजेंसी)