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पटना. बिहार सरकार ने नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए 28 सितंबर से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय विभाग के प्रधानसचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। हालांकि आदेश में विद्यार्थियों को कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य नहीं किया गया है।

छात्रों को केवल लिखित रूप में अपने माता-पिता/अभिभावकों द्वारा दी गई सहमति पर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि केवल 50 प्रतिशत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी स्कूल में दैनिक कार्य भाग लेंगे जबकि एक तिहाई विद्यार्थियों को प्रति दिन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त सचिव-सह-निदेशक गिरवर दयाल सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है स्कूल प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार, एक विद्यार्थी सप्ताह में दो दिन अपनी कक्षाओं में भाग ले सकेगा । आदेश में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के किसी भी छात्र या शिक्षक को विद्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।(एजेंसी)