नई दिल्ली. शिक्षा मंत्रालय ने आर्किटेक्चर के स्नातक कोर्स में दाखिले के मानदंडों में छूट प्रदान करने की घोषणा मंगलवार को की है। सरकार ने कोरोना महामारी और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के आंशिक तौर पर रद किए जाने के चलते यह छूट दी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शिक्षा मंत्रालय ने काउंसिल आफ आर्किटेक्चर की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2020-2021 के लिये बी.आर्क कोर्स में दाखिले की पात्रता में छूट देने का निर्णय किया है।
शिक्षा मंत्री के अनुसार भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित विषयों से 10+2 परीक्षा या गणित के साथ 10+3 डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। ये सभी उम्मीदवार बी.आर्क कोर्स प्रथम वर्ष में दाखिले के किए पात्र ठहराए जाएंगे।
In view of the ongoing #COVID19 pandemic and the partial cancellation of class XII #exams by several Boards across the country, the Ministry of Education on the recommendations of @CouncilofArchi1 has decided to relax the eligibility for admission to B.Arch. Course for 2020-2021.
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) August 4, 2020
उच्च शिक्षण संस्थान होगा हर जिले के आसपास
वहीं, दूसरी ओर उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी कम करने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत 2030 तक प्रत्येक जिले या आसपास ही एक ऐसा बड़ा बहु-विषयक संस्थान विकसित या स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के हो सकते है। नीति का मानना है कि उच्च शिक्षा के बीच इस दूरी को पाटे बगैर उच्च शिक्षा के संकल नामांकन दर (JER) के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।
नीति में 2035 ने तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर को 50 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ़िलहाल उच्च शिक्षा का यह सकल नामांकन दर करीब 26 फीसदी है। अनुमान है कि बहुत से छात्र बिच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कारण शिक्षा प्राप्त करना उन्हें पहुंच से काफी दूर लगता है।