RTE Admission
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    नोएडा : गौतमबुद्ध नगर जिले (Gautam Budh Nagar District) में 59 स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (Right to Education (RTE) Act) के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को इन स्कूलों की सूची (School List) भेजी गई है और 30 स्कूलों को अंतिम चेतावनी के साथ नोटिस जारी किया गया है। 

    एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत तीसरी प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 30 जून थी। उन्होंने बताया कि विभाग ने 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए तीन चरणों में लॉटरी निकाली थी, जिसके तहत कुल 5,572 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में सीट आवंटित हुई थी। पहली लॉटरी में 3,399, दूसरी लॉटरी में 1,650 और तीसरी लॉटरी में 523 सीटें थीं, लेकिन अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद 1300 से अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। 

    मामला सामने आने के बाद विभाग ने 59 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए नोएडा डीआईओएस को सूची सौंपी है। आरोप है कि ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश से आनाकानी कर रहे हैं। (एजेंसी)