एक्ट्रेस नुसरत जहां अपनी शादी को लेकर मुश्किलों में घिरी, भाजपा सांसद ने की लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की अपील

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    मुंबई: बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां (Nusrat Jahan)  ने बिजनेसमैन निखिल जैन (Nikhil Jain)  संग शादी हुई थी। नुसरत जहां और निखिल जैन ने पिछले साल 2019 में  तुर्की के बोद्रम में शादी की थी और उनकी शादी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों की शादी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थीं। अब हाल ही में नुसरत ने कहा है कि व्यवसायी निखिल जैन संग उनकी शादी भारत में वैध नहीं है। नुसरत ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी शादी को लेकर यह बातें सामने रखी हैं। इतना ही नहीं नुसरत ने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से अपनी शादी की सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य नुसरत जहां की शादी के मुद्दे को संसद भवन में ले गई हैं।

    संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से नुसरत जहां की ओर से अपनी शादी के बारे में ‘झूठी जानकारी’ देने पर कार्रवाई करने की मांग की है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि नुसरत को अपने निजी जिंदगी का अधिकार है। किसी को भी इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी शादी को लेकर हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया है उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर संसद में गलत जानकारी दी है। संघमित्रा मौर्य के अनुसार इस मामले को नुसरत जहां के अवैध और नैतिक आचरण की विस्तृत जांच हो। साथ ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए आचार समिति को भेजा जाए। संघमित्रा मौर्य का मानना है कि नुसरत जहां ने झूठी जानकारी देकर अपने मतदाताओं को धोखा दिया, जिससे इससे संसद और उसके सदस्यों का नाम खराब होता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने हाल ही में पत्र लिखकर नुसरत की सदस्यता को गैर स्थायी बताया है।

    संघमित्रा मौर्य ने नुसरत जहां को लेकर पत्र में लिखा, ‘टीएमसी सांसद की वैवाहिक स्थिति के बारे में मीडिया में दिए बयान को लोकसभा सदस्यता के लिए उनकी शपथ का खंडन करता है, जिसमें उन्होंने 25 जून, 2019 को निखिल जैन की पत्नी बताकर ली थी।’ आपको बता दें कि बीते दिनों निखिली जैन से शादी टूटने को लेकर नुसरत जहां ने कहा था कि उनकी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, जो भारतीय कानून के अनुसार वैध नहीं है।