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    मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिये इन्हें प्रदर्शित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि राज कुंद्रा इस मामले में साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ रहे हैं और उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये फिल्में बनाकर कुछ ऐप्स के जरिए पब्लिश की जाती हैं। इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी। उनकी कस्टडी के समय को भी बढ़ा दिया गया है ताकि पुलिस मामले की जांच ठीक तरह से कर सके। अब ऐसे में राज कुंद्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बड़ गई है। हाल ही में राज कुंद्रा की कंपनी के चार प्रोड्यूसर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक नाम गंदी बात फेम एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) का भी शामिल है। गहना वशिष्ठ ने खुद पर लगे इन आरोपों को खारिज किया। 

    बयान जारी करते हुए गहना ने कहा- ‘मेरी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 6 तारीख को क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया गया था। इसके बाद उन्होंने एफआईआर लिखी और मुझे गिरफ्तार किया। मेरे खिलाफ सिर्फ एक शिकायत दर्ज हुई है, जो पुलिस द्वारा लिखी गई है। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूं। मैं सबूतों के आधार पर बात कर रही हूं।’ 

    गहना ने कहा कि मैं किसी शूट पर नहीं थी। उन पीड़िताओं की वीडियो देखिए, जो सेट्स से मिली हैं। किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं किसी भी शूट पर नहीं थी। क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस अधिकारी की वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला अपने वकील के साथ बैठी है और बता रही है कि ये सब कैसे हुआ। उसने भी मेरा नाम तक नहीं लिया है, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया के लोग गहना गहना गहना करके मेरा नाम चिल्ला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम गलत तरीके से इस मामले में प्लांट किया गया है। 

    आपको बता दें मॉडल ने बताया कि उन्हें बड़ी बजट की फिल्म का वादा कर एडल्ट कंटेंट वाली फिल्म में काम करवाया गया था। पूरे मामले को सुन क्राइम ब्रांच ने मॉडल को FIR दर्ज करने को कहा. चूंकि यह घटना मालवानी क्षेत्र की है इसल‍िए केस भी मालवानी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। FIR भारतीय विधि संहिता (IPC) की धारा 392,393,420 और 34 के तहत दर्ज हुआ है। इसके अलावा आईटी ऐक्ट (IT Act) 66,67 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर महिलाओं के अश्लील चित्रण रोकने संबंधी कानून [The Indecent representation of women’s (Prohibition) act] 3,4,6,7 ऐक्ट भी लगाए गए हैं।