Kaali
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    नई दिल्ली : दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) फिल्म (Film) ‘काली’ (Kaali) के पोस्टर और प्रोमो वीडियो में एक हिंदू देवी को कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने के लिए फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ स्थायी रोक के आग्रह वाली याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगी। शनिवार को मामले की सुनवाई होनी थाी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। शनिवार को याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता राज गौरव ने भी अतिरिक्त दस्तावेज रिकार्ड में लेने के लिए एक आवेदन दाखिल किया।

    याचिका में कहा गया है, ‘वादी अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता है जो ऐसे ट्वीट हैं जो सीधे उसके मामले से संबंधित हैं और जो मामले की योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं।’ इसने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमा दायर करते समय इन दस्तावेजों को जमा नहीं कर सका क्योंकि फिल्म निर्माता ने ये ट्वीट बाद में किए थे। इनमें ट्वीट के स्क्रीनशॉट हैं जो सात और 21 जुलाई किये गये थे। इससे पहले 11 जुलाई को अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने मुकदमे के लिए समन और निषेधाज्ञा का नोटिस जारी किया था और कहा था कि किसी भी आदेश को पारित करने से पहले फिल्म निर्माता का पक्ष जानना अवश्यक है।

    अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता द्वारा ट्वीट किये गये फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है। (एजेंसी)