court
Representative Photo

    Loading

    कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री चैत्रा हल्लीकेरी द्वारा अपने व्यवसायी पति बालाजी पोथराज और ससुर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी संबंधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अभिनेत्री ने अपने पति, ससुर और एक बैंक प्रबंधक के खिलाफ जाली हस्ताक्षर करने और उनकी जानकारी के बिना उनके बैंक खाते का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। 

    पोथराज और उनके पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम एस श्याम सुंदर ने दलील दी कि व्यवसायी की पत्नी चैत्रा उनसे अलग हो चुकी हैं और उन्होंने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। अदालत से कहा गया कि बालाजी पोथराज ने जब अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का मामला दर्ज कराया तो चैत्रा ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। 

    चैत्रा हल्लीकेरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके पति और ससुर उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से साउथ इंडिया बैंक में एक खाते का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खाते के आधार पर उन्होंने उनके नाम पर कर्ज और अन्य वित्तीय लेनदेन किए हैं। (एजेंसी)