
फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को अदालत ने निर्देश दिया था कि राजद्रोह के सिलसिले में 20 जून को पूछताछ के लिए कवारत्ती पुलिस द्वारा जारी नोटिस का वह पालन करें।
Kerala High Court grants anticipatory bail to Lakshadweep actress Ayesha Sultana in sedition case: फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना (Ayesha Sultana) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्षद्वीप में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रही आयशा को कोर्ट से राहत मिल गई है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना को अग्रिम जमानत दी है। गुरुवार को पुलिस ने आयशा सुल्ताना की पूछताछ की थी। प्रायद्वीप में भाजपा के एक नेता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ था। आयशा सुल्ताना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124-A (देशद्रोह) और 153-B (अभद्र भाषा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।इस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ने रविवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुल्ताना हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
तकरीबन तीन घंटे की पूछताछ के बाद सुल्ताना ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि ‘मामला सुलझ गया है और मैं मैं कोच्चि जा सकती हूं। मैं कल कोच्चि पहुंचेंगी।’ अभिनेत्री ने आगे कहा कि पुलिस ने मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट की जांच की है। पुलिस इन छानबीन के दौरान यह जाने की कोशिश में थे कि क्या विदेश से मेरे कोई संबंध है या नहीं?’ मालूम हो कि 7 जून को आयशा सुल्ताना एक मलयालम समाचार चैनल द्वारा आयोजित बहस में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान आयशा ने कहा था कि केंद्र ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया है।‘ आयशा सुल्ताना के इस बयान के बाद खलबली मच गई और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ।
Kerala High Court grants anticipatory bail to filmmaker Aisha Sultana in the sedition case registered against her by Kavaratti Police of Lakshadweep, for her ‘bio-weapon’ remark pic.twitter.com/QRjYpLe659
— ANI (@ANI) June 25, 2021
फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को अदालत ने निर्देश दिया था कि राजद्रोह के सिलसिले में 20 जून को पूछताछ के लिए कवारत्ती पुलिस द्वारा जारी नोटिस का वह पालन करें।