harassment
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    One accused got bail in actress sexual harassment case: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी, जिसमें मलयाली अभिनेता दिलीप भी सह-आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने 31 वर्षीय मणिकंदन को राहत प्रदान की, जो कथित तौर पर वह वाहन चला रहा था जिसमें अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मणिकंदन को यह राहत एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर दी। अदालत ने कहा कि कम से कम एक जमानतदार आरोपी का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, अच्छा होगा वह उसके माता-पिता या भाई-बहनों में से कोई एक हो। जमानत की अन्य शर्तें यह हैं कि वह अपना पासपोर्ट जमा करेगा, सुनवाई समाप्त होने तक एर्णाकुलम जिला नहीं छोड़ेगा, निचली अदालत के सामने पेश होता रहेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

    उच्च न्यायालय ने मणिकंदन ने यह कहते हुए राहत दी कि चूंकि 360 गवाहों में से 180 और अतिरिक्त 29 गवाहों से जिरह की जानी बाकी है, इसलिए मुकदमे में अधिक समय लगने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति थॉमस ने आदेश में कहा, ‘‘पूरे तथ्यों का मूल्यांकन करने और याचिकाकर्ता (आरोपी) के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करने के बाद, उसके साथ निश्चित रूप से पहले आरोपी से अलग तरह से विचार किये जाने की आवश्यकता है।’’

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, मणिकंदन ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर एक जानीमानी फिल्म अभिनेत्री का अपहरण करने, उसकी नग्न तस्वीर लेने के लिए उसे गलत तरीके से कैद करने के वास्ते आपराधिक साजिश रची थी। (भाषा)