सैफ अली खान नहीं कर सकते हैं अपनी  5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का चारों बच्चों में  बंटवारे, जानिए वजह

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    मुंबई: एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं। सैफ पटौदी के नवाब हैं। उनके पास 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति हैं। सैफ की इन संपत्ति में हरियाणा का पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में उनके पूर्वजों की अथाह संपत्ति भी शामिल है। लेकिन सैफ अपनी इस  प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। यानी कि वे अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में नहीं बांट सकते हैं।

    दरअसल एबीपी न्यूज की खबर के अनुसार पटौदी वाले घर से जुड़ी सैफ की सारी संपत्तियां और पूंजी भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम (Enemy Disputes Act) के तहत आती हैं। ऐसे में कोई भी ऐसी किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता है। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति विवाद अधिनियम एक्ट का विरोध करना चाहेगा तो उसे न्यायालय का रुख करना होगा। और यहां भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश के राष्ट्रपति के पास जा सकता है। 

    गौरतलब है कि सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन काल में नवाब रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि आगे चल कर कई उनकी प्रॉपर्टी के कारण अगर उनके परिवार में कोई विवाद ना खड़ा हो जाए तो इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी संपत्तियों के लिए किसी भी तरह की वसीयत नहीं बनवाई। 

    गौरतलब है कि सैफ अली खान के चार बच्चे हैं। उनकी पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी। जिनसे उन्हें सारा अली खान और इब्राहिम हैं। इस के बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की है। उनसे उन्हें  तैमूर और जहांगीर हैं।