Salman Khan
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    मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने 2019 में एक पत्रकार (Journalist) के साथ कथित तौर पर किये गए दुर्व्यवहार (Misbehavior) के संबंध में एक निचली अदालत (Trial Court) द्वारा अभिनेता (Actor) सलमान खान (Salman Khan) को जारी समन पर लगाई गई रोक की मियाद बृहस्पतिवार को 13 जून तक के लिए बढ़ा दी। इस साल मार्च में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन जारी किये थे और पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

    पत्रकार अशोक पांडेय की ओर से इन दोनों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत पर यह आदेश जारी किया गया था। अशोक पांडेय ने आरोप लगाया था कि सलमान खान और नवाज शेख ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया। सलमान खान ने पिछले महीने इन समन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को जारी आदेश में समन पर पांच मई तक के लिए रोक लगा दी थी। बाद में सलमान खान के अंगरक्षक नवाज शेख ने भी समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

    बृहस्पतिवार को दोनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एन. जे. इनामदार की एकल पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक के विरुद्ध समन पर रोक की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ा दी। (एजेंसी)