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गड़चिरोली. पुराने विवाद से जान से मारने के उद्देश से फिर्यादी को घायल करनेवाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने न्यायाधीश एस. सी. खटी ने गुरूवार 14 जनवरी को चार वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनानेवाले आरोपी का नाम धानोरा तहसील का बांधोना निवासी सुधाकर झिम्टूजी कुमरे है.

वर्ष 2019 में जनाबाई धोंडू कुमोटी बांधोना निवासी यह 23 अप्रैल 2019 में उसकी भांजी सुरेखा काशिनाथ उसेंडी इसके शादी में सरखेडा में गई थी. शादी निपटाकर वह 27 अप्रैल 2019 को दोपहर 4.30 बजे घर में पहुंची. उसकी बहू मंदाबाई तुलशीराम कुमोटी ने उसे बताया की, सुधाकर कुमरे ने 25 अप्रैल 2019 को रात 10 बजे घर पर पत्थर फेककर मारा. फिर्यादी जनाबाई व उसका लडका, बहू यह सभी घर के बाहर आंगण में सोने पर, सुधाकर ने फिर्यादी को पुराने विवाद से जान से मारने के उद्देश से लोहे के सुरी से उसके दहिने हाथ के उंगली को, बाए हाथ के हाथ पर, सीने पर, पेट पर वार कर घायल किया.

फिर्यादी ने घटना संदर्भ में  पोमके मालेवाडा में आरोपी सुधाकर कुमरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की. पुलिस ने कलम 307 अन्वये 1 मई 2019 को मामला दर्ज किया. आरोपी को 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक रामदास जाधव ने न्यायालय में दोषारोपपत्र दाखिल किया.

गवाहों का बयाण व सरकारी पक्ष का युक्तीवाद ग्राह्य पकडकर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एस. सी. खटी ने आरोपी को धारा 307 भादंवि अन्वये दोषी मानकर 4 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा आज सुनाई. सरकारी पक्ष द्वारा जिला सरकारी वकील एस. यु. कुंभारे ने बाजू रखी. पैरवी अधिकारी के रूप में सहाय्यक पुलिस निरीक्षक नारायण बच्चलवार ने काम देखा.