Full lockdown in Karnataka on five Sundays, pre-arranged marriages allowed

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गडचिरोली. कोरोनाबाधित मरीज पाए जाने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए कुरखेडा, चामोर्शी व मुलचेरा तहसील के प्रतिबंधित क्षेत्र आज 1 जून से नागरिकों के आवागमन के लिए सुचारू किया गया है. ऐसे आदेश जिलाधिकारी ने घोषित किए है. 

जिलाधिकारी कार्यालय के आदेशान्वये कुरखेडा, चामोर्शी व मुलचेरा तहसील का कुछ क्षेत्र 18 मई से 31 मई तक प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन) के रूप में घोषित किया गया था. इस कालावधि में उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना संदर्भ में एक भी नया मरीज नहीं पाए जाने से संक्रमित बिमारी की परिस्थिति नियंत्रण आने की पृष्ठी होने से 1 जून से प्रतिबंधात्मक क्षेत्र से उक्त क्षेत्र को मुक्त किया गया है. 

कुरखेडा शहर के छात्रावास परिसर, गांधी वार्ड, येंगलखेडा पूर्ण गांव, नेहारपायली पूर्ण गांव, चिचेवाडा पूर्ण गांव, चामोर्शी तहसील के सरकारी माध्यमिक आश्रमस्कूल मार्कंडादेव परिसर की स्कूल व समिपी निवासी क्षेत्र का संपूर्ण परिसर तथा मुलचेरा तहसील के विश्वनाथनगर गांव का परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र की पाबंदी हटाए गया है.