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  • जिला प्रशासन के निर्देश

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गडचिरोली. जिले में कोरोना फैलाव रोकने के लिए सरकार निर्देश की तरह कोविड-19 साथरोग अंतर्गत गडचिरोली जिला सीमा क्षेत्र में (कंटेनमेंट झोन को छोडकर) विमान, रेल्वे और सडक यातायात मार्ग से यात्रा कर जिले में दाखिल होनेवाले यात्रियों को अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट रखनी पडेगी.

जिले में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) घरेलु विमान यात्रियों के लिए (डोमेस्टीक एअर ट्रव्हल) कार्यान्वित की गई है. दिल्ली (एनसीआर समेत), राजस्थान गुजरात और गोवा इन राज्य के हवाईअड्डे पर यात्रा करनेवाले यात्रियों को कोरोना जांच रिपोर्ट (आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट) साथ रखना अनिवार्य किया गया है. हवाईअड्डा प्राधिकरण को यात्रा के पूर्व यात्रियों की कोरोना जांच रिपोर्ट जांच करना अनिवार्य रहेगा. घरेलु हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट हवाईअड्डे पर उतरने के नियोजित समय के 72 घंटों के अंदर होना चाहिए.

आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट न रहनेवाले विमान यात्रियों को शर्त 1 और 2 की बात पूर्ण न करने पर उन्हें संबंधित हवाईअड्डे पर खुद के खर्च से आरटीपीसीआर जांच करना अनिवार्य रहेगा. इसके लिए हवाईअड्डा प्रधिकरण की ओर से आरटीपीसीआर जांच केंद्र की व्यवस्था कर यात्रियों की ओर से जांच के लिए शुल्क लगाने मे सहुलियत रहेगी. हवाईअड्डे पर जांच होने के बाद यात्रियों को घर जाने की अनुमति होगी. मात्र यात्रियों को उनका संपर्क क्रमांक व घर का पत्ता देने अनिवार्य रहेगा. संबंधित यात्रियों की रिपोर्ट सकारात्मक आने पर संपर्क जांच के लिए जांच के समय पर उक्त विवरण सभी यात्रियों की ओर से हवाईअड्डे पर लिया जाएगा. हवाईअड्डे पर जिन यात्रियों की रिपोर्ट सकारात्मक आएगी उन्हें कोविड-19 प्रोटाकॉल की तरह उपचार दिया जाएगा. मानक प्रणाली, मार्गदर्शक सूचनाओं का कडाई से अंमल के लिए संबंधित तहसीलदार नोडल अधिकारी रहेंगे व इस संदर्भ में समय समय पर सुनिश्चित करेंगे.

उक्त निर्बंध 25 नवंबर से लागू किया गया है. संलग्नित मार्गदर्शक तत्वों का पालन करना सभी संबंधितों को अनिवार्य होने का जिला प्रशासन ने सुचित किया है.

रेल्वे यात्रियों के लिए

दिल्ली (एनसीआरसह), राजस्थान, गुजरात और गोवा राज्य से रेल्वे से जिले में आनेवाले मुल यात्रि अथवा रेल्वे स्टेशन पर हाल्टींग, स्टॉप रहनेवाले सभी यात्रियों को रेल्वे द्वारा जिले में आनेवाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर (नकारात्मक) जांच रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा. रेल्वे द्वारा जिले में दाखिल होनेवाले यात्रियों को 96 घंटे के पूर्व कोरोना जांच नकारात्मक रिपोर्ट साथ में रखना अनिवार्य रहेगा. कोविड-19 के लक्षण न रहनेवाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से घर जाने की अनुमति दी जाएगी. लक्षण रहनेवाले यात्रियों की अॅंटिजेन जांच की जाएगी. 

सडक यातायात यात्रियों के लिए

दिल्ली (एनसीआर समेत), राजस्थान, गुजरात और गोवा इन राज्य से सडक मार्ग से जिले की सीमा पर आनेवाले यात्रियों के शरीर का तापमान व कोविड 19 के लक्षण रहने की जांच करने की जिम्मेदारी जिला शल्यचिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी की रहेगी. कोविड-19 के लक्षण रहनेवाले यात्रियों को जिले में दाखिल होने की अनुमति दी जाएगी. किंतु लक्षण रहनेवाले यात्रियों को वापिस उनके मूल जगह पर जाने का विकल्प दिया जाएगा. कोविड 19 की जांच कर करनेवाले सकारात्मक पाए गए यात्रियों को आगे ध्यान रखने के लिए कोविड केअर सेंटर में भेजा जाएगा. तथा सीसीसी में दाखिल किए गए यात्रियों को सभी खर्च खुद करना पडेगा.