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  • चामोर्शी तहसील में पाया गया नया 1 मरीज
  • और 2 मरीजों ने जिती कोरोना से जंग

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गडचिरोली. आज 1 जून को दोपहर के दौरान आयी रिपोर्ट के अनुसार चामोर्शी तहसील के संस्थात्मक विलगीकरण में होनेवाला एक मरीज कोरोना पाजिटिव पाया गया है. जिससे जिले के कोरोना बाधित मरीजों की संख्या 38 हुई है. चामोर्शी तहसील में पाया गया वह बाधित मरीज मुंबई से सफर कर आया था. जिले में कोरोना पाजिटिव मरीज मिलने के साथ ही बाधित कोरोना मुक्त भी हो रहे है. जिससे आज 2 मरीज कोरोना मुक्त होने से उन्हे अस्पताल से डस्चिार्ज दिया गया. इसमें कोरची व चामोर्शी के एक-एक मरीज का समावेश है. अबतक कुल 10 मरीजों को अस्पताल से जस्चिार्ज दिया गया है. वर्तमान में जिले में कुल 29 एक्टीव मरीज है. 

31 मई को सुबह के दौरान सिरोंचा तहसील का एक मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद देररात तक एटापल्ली व मुलचेरा तहसील का प्रत्येकी एक मरीज कोरोना बाधित पाया गया था. एटापल्ली तहसील में पाया गया मरीज मुंबई से तो मुलचेरा तहसील में पाया गया मरीज बुलढाना से आया था. दोनों को भी संस्थात्मक क्वांरटाईन में रखा गया था. इस दौरान आज सोमवार को दोपहर को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चामोर्शी तहसील में एक मरीज पाया गया. जिससे अबतक जिले में मिले कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38 हुई है. इसमें से पहले 5 मरीज 28 मई को, 30 मई को 3 मरीज तो आज सोमवार केा 2 मरीज कोरोना मुक्त होने से अब जिले में एक्टीव मरीजों की संख्या 28 रह गई है. 

जिले में संदग्धि मरीज 2397 होकर 495 मरीज निरीक्षण में है. इसमें से संस्थात्मक विलगीकरण में 488 व्यक्तियों को रखा गया है. आज कुल 24 नमुने जांच हेतु लिए गए है. अबतक कुल 2272 नमुनों की जांच की गई होकर इसमें से 1781 नमुने निगेटिव आए होकर अबतक 453 नमुनों की रिपोर्ट आनी बाकी है. वहीं जिले में 6 प्रतिबंधात्मक क्षेत्र कायम होने की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है. 

सुबह 8 से 4 तक शुरू रहेगी बाजारपेठ
इसके पूर्व जिले में सभी दुकाने दोपहर 2 बजे तक शुरू रखने के नर्दिेश जिला प्रशासन की ओर से दी गई थी. मात्र लॉकडाऊन के 5 वें चरण के बाद जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने सुधारीत आदेश जारी करते हुए अब सभी दुकाने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से 4 बजे तक शुरू रखने को अनुमति दी है. मात्र रविवार को सभी दुकाने पूर्णत बंद रहनेवाली है. ऐसी बात भी जिलाधिकारी ने आदेश में कहीं है. 

यह रहेंगे शुरू
सभी अस्पताल, पॅथॉलॉजी सेंटर, सोनोग्राफी सेटंर, दवा बक्रिेता, केमस्टि इन्हे समय का बंधन नहीं रहेगा. ऑटो, रक्षिा व साईकिल रक्षिा में चालक समेत 2 यात्री के तहत यातायात सेवा शुरू रहेगी, कृषी संबंधित खरीदी वक्रिी उद्योग, आस्थापना, दुकान, बसेस, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी शुरू रहेगी. 

इसपर पाबंदी रहेगी कायम 
बिना अनुमति आंतरराज्य अथवा दुसरे जिले में सफर , शैक्षणिक, प्रशक्षिण संस्था, सलून, केस कर्तनालय, सिनेमा हाल, मॉल्स खरीदी संकुल, व्यायामशाला, क्रीडा संकुल, जलतरण तालाब, मनोरंजन पार्क, धार्मीक स्थल, पानटपरी, तंबाखुजन्य पदार्थ बक्रिी करनेवाले दुकानों पर पाबंदी कायम रहेगी. 

अब किसानों को  मिलेगा ऑफलाईन पास 
आज, 1 मई को जिलाधिकारी ने नया आदेश नर्गिमित करते हुए जिले के किसानों को राहत दी है. जिन किसानों की खेत जमिन जिले के समिपी जिलों में सटकर है. ऐसे किसानों को खेती कार्य हेतु जिले के बाहर आवागमन करने के लिए केवल तहसीलदार के मार्फत प्राप्त ऑफलाईन पास उपलब्ध कराएं जाने की बात आदेश में कहीं है. तहसिलदार के अलावा अन्य किसी भी विभाग के पास अवैध साबित होंगे. ऐसी बात भी आदेश में दर्ज है. उक्त आदेश का पालन न करने पर उल्लंघन अथवा धोकाधडी मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए है.