अनलॉक के तिसरे चरण में जिला, चरणबद्ध रूप से मिलेगी शिथिलता

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    • प्रशासन के नए आदेश जारी 

    गड़चिरोली. कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव कम होने से राज्य सरकार ने 5 चरण में अनलॉक करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत सरकार के निर्देश के तहत कोविड – 19 के संदर्भ के ‘ब्रेक द चैन अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधात्मक चरण’ अंतर्गत गडचिरोली जिला यह तिसरे चरण में आता है. जिसके तहत प्रशासन ने चरणबद्ध रूप से जिले में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. गड़चिरोली जिले में तिसरे चरण अंतर्गत जिलाधिकारी ने नए दिशानिर्देश जारी किए है. यह आदेश सोमवार 7 जून से सुबह 7 बजे से लेकर आगामी आदेश तक लागू रहेंगे. 

    दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेगी दुकाने

    जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नए आदेश के तहत अब गड़चिरोली जिले में अत्यावश्यक सेवा में आनेवाले दुकानों को सोमवार से रविवार को सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है. इसी के साथ ही अन्य दुकाने भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपर 4 बजे तक शुरू रखने की सहुलियत प्रदान की गई है. मात्र शनिवार व रविवार को यह दुकाने बंद रहेगी.

    वहीं रेस्टारेंट, उपहारगृह को भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक 50 प्रतिशत आसन क्षमता के साथ शुरू रखने की अनुमति दी गई है. वहीं अन्य समय में पार्सल, होम डिलीवरी करने की भी छूट दी गई है. जिले में सार्वजनिक स्थल, खुले मैदान, मॉर्निंग वाक, साईकलिंग आदि यह सभी दिन सुबह 5 से 9 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है.

    कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिती 

    जिले के निजी कार्यालय यह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक शुरू रखने तथा निजी तथा सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिती रखने के आदेश दिए गए है. जरूरत हो तो संबंधित विभाग प्रमुख जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति ले सकते है. सोमवार से शुक्रवार सुबह 5 से 9 बजे तथा शाम 6 से 9 बजे तक आऊटडोअर क्रीडा विषयक बाते शुरू रखने की सहुलियत रहेगी. 

    50 लोगों के उपस्थिती में विवाह

    सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि जगह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक कोरोना नियमों का पालन कर 50 लोगों की मर्यादा में शुरू रखने की छूट होगी. विवाह कार्यक्रम भी कोविड-19 निर्देशों के अधिन रहकर 50 लोगों की मर्यादा में संपन्न कराने की अनुमति रहेगी. वहीं नियमों का उल्लंघन होने पर 50 हजार रूपयों का जुर्माना तथा संबंधित पर अपराध दर्ज किया जाएगा.

    अंतिम संस्कार कार्यक्रम भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए 20 लोगों के उपस्थिती में संपन्न कराने के निर्देश दिए है. स्थानीय स्वराज्य संस्था तथा सहकारी संस्था के बैठक व चुनाव संदर्भ में कोरोना नियमों का पालन कर 50 लोगों की उपस्थिती में आयोजित करने की छूट दी गई है. 

    शाम 5 बजे से सुबह तक रहेगी संचारबंदी

    जिले में निर्माणकार्य को लेकर सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक निर्माणकार्य पर कार्य करने की छूट द गई है. मात्र उसके बाद कार्य करने की मजदूरों को अनुमति नहीं रहेगी. साथ ही कृषि विषयक दुकाने सोमवार से रविवार को सुबह 7 से 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है. ई-कॉमर्स ‘साहित्य व सेवा’ यह नियमित शुरू रहेगी.

    किंतू शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक जमावबंदी/संचारबंदी जारी रहेगी. इस दौरान 5 से अधिक लोगों के एकजुट होने पर पाबंदी रहेगी. जिस बातों को दोपहर 4 बजे तक शुरू रखने की सहुलयित दी गई है. वहां के संबंधित व्यक्ति तथा कामागरों को शाम 5 बजे तक स्वयं के घर पहुचना अनिवार्य होगा. 

    सलून व्यावसायीयों को भी राहत 

    लॉकडाउन के कारण सलून दुकान बंद होने से सलून व्यावसायीयों पर भुखे मरने की नौबत आयी थी. मात्र प्रशासन ने शिथिलता प्रदान करते हुए सलून व्यावसायीयों को राहत दी है. प्रशासन ने जीम, सलून, ब्युटीपार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर्स आदि सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की सहुलियत दी है. मात्र यहां एसी का उपयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है. 

    आंतरजिला यातायात शुरू

    यातायात सेवा में भी प्रशासन ने राहत दी है. जिससे सार्वजनिक यातायात व्यवस्था 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की अनुमति दी गई है. मात्र वाहन में आसन व्यवस्था के अलावा खड़े यात्री परिवहन पर पाबंदी लगाई गई है. आंतरजिला यातायात नियमित रूप से शुरू रहेगी. वहीं 04.06.2021 के सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित चरण -5 के जिले में अत्यावश्यक कारण हेतु सफर करने के लिए ई-पास आवश्यक रहेगा. वहीं अंतरराज्य यातायात संदर्भ में सरकार द्वारा दिए गए सुचना का पालन करना सभी के लिए बंधनकारक होगा.