Ganeshotsav in Mumbai amid Corona crisis
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गडचिरोली. कोविड-19 के वायरस से होनेवाले संक्रमणजन्य परिस्थिती को ध्यान में लेते इस वर्ष का गणेशोत्सव सादगी से मनाने की सुचना जिलाधिकारी व जिलादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण गडचिरोली ने निर्गमित किया गया.

इसमें सार्वजनिक गणोशोत्सव के लिए गणेशोत्सव मंडल ने संबंधित तहसिल के तहसिलदार व पुलिस निरीक्षक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक रहेगा.  कोविड-19 के चलते होनेवाला संक्रमणजन्य परिस्थिती को ध्यान में लेते हुए तथा न्यायालय ने निर्गमित किया आदेश तथा संबंधित स्थानिय प्रशासन ने मंडप संदर्भ का धोरण के साथ सुसंगत ऐसे मर्यादित स्वरूप के मंडल लगाए जाए. श्रीगणेश की मूर्ती सार्वजनिक मंडल के लिए 4 फुट व घरेलु गणपती 2 फुट के मर्यादा में रहे. इस वर्ष  पारंपारिक गणेशमूर्ती के अलावा घर का धातू, संगमरवर आदी मूर्ती का पूजन करे, मूर्ती शाडू की, पार्यवरणपूरक होने पर उसका विसर्जन संभव होने पर घर में ही करे. विसर्जन घरमें करना संभव न होने पर नजीक के कृत्रीम विसर्जन स्थल पर विसर्जन किया जाए. गणेश मूर्ती का विसर्जन अगले दिनों करना संभव होने पर इस मूर्ती का विसर्जन माघी गणेशोत्सव विसर्जन के समय अथवा 2021 के भाद्रपद माह में अगले वर्ष के विसर्गजन के समय पर करना संभव है. जिससे आगमन, विसर्जन के लिए भीड में जाना टालकर खुद को व परिवार को कोरोना वायरस से बचने हेतु आसान होगा. 

उत्सव के लिए चंदा, अपने मन से देने पर उन्हें स्वीकार करे. किंतु घर घर में जाकर चंदा इकठ्ठा करने में मनाई होगी. विज्ञापन के प्रदर्शन से भीड आकर्षित नही होगी ऐसा करे, तथा स्वास्थ्य विषयक व सामाजिक संदेश रहनेवाले विज्ञापन साधे तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए. सांस्कृतिक, भीडभाडवाले कार्यक्रम के अलावा सामजिक दूरी रखकर स्वास्थ्य विषयक उपक्रम, शिविर उदा. रक्तदान, आयोजित करने में प्राधान्य दिया जाए और उसके व्दारा कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू बीमार और उनका प्रतिबंधात्मक उपाय तथा स्वच्छता संदर्भ में जनजागृती की जाए.

आरती, भजन, किर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते समय भीड नहीं होगी इसका ध्यान रखे. तथा ध्वनी प्रदुषण संदर्भ का पालन किया जाए. भजन, किर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम को करीबन 10 व्यक्तीओं को अनुमति होगी. श्री गणेश के दर्शन की सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक आदिव्दारा उपलब्ध करा देने संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाए. जमावबंदी, धारा 144 अंतर्गत आदेश का तत्काल पालन करे. कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव टालने के लिए व्यक्तीओं में भौतीक दृष्टी कम से कम संपर्क आएगा इसका ध्यान रखे. कोविड-19 अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने दिए हुए निर्देशों का पालन करना बंधनकारक रहेगा.

गडचिरोली जिले कें कंटेनमेंट झोन में आने जाने  के लिए सक्त मनाई है. गणेश मंडल में किटकनाशक की तथा थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. प्रत्यक्ष आकर दर्शन लेनेवाले श्रध्दालुओं के लिए शारिरीक दुरी का (फिजिकल डिस्टन्सींग) तथा स्वच्छता का नियम (मास्क, सॅनीटायझर आदी) रखने में विशेष ध्यान दिया जाए. छोट बच्चे और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा के दृष्टीकोन से विसर्जनस्थल पर जाना टाले. सभी एरिया की गणेश मूर्ती एकसाथ विसर्जन न करे. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आदि के मदद से कृत्रीम तालाबों की निर्मिती की जाए. अन्नदान, महाप्रसाद आदि कार्यक्रम से होनेवाले भीड को  टालने के लिए पूर्णत: मनाई की गई है.

इस कालावधि में गणेश मंडल के बाहर फुलों का हार, नरियल, मिठाई, प्रसाद आदि नए दुकाने लगाने में मनाई होगी. कोविड-19 इस प्रादुर्भाव को रोकने के लिए सरकार के आपत्ती व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तथा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, पलिस, स्थानिय प्रशासन को भी नियमों का अनुपालन करना बंधनकारक होगा.  उक्त आदेश का पालन न करनेवाले, उल्लंघन करनेवाला व्यक्ती संस्था अथवा समूह ने साथरोग प्रतिबंधक कानून 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तथा भारतीय जुर्माना संहिता 1860 के अनुसार शिक्षा में पात्र रहनेवाला अपराध किया, ऐसा माना जाएगा व नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.