पिछड़ावर्गीय दम्पति के लिए कन्यादान योजना, अनु. जाति, घूमंतु जनजाति के दम्पति के लिए 20 हजार की वित्तीय सहायता

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    गड़चिरोली. सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेकर विवाह करने वाले पिछड़ावर्गीय दम्पति के लिए कन्यादान योजना चलाई जा रही है. इस योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेकर विवाह करने वाले पिछड़ावर्गीय (अनु.जाति व विमुक्त जाति, घूमंतु जनजाति) पात्र दम्पति को प्रति दम्पति 20 हजार रूपये वित्तीय सहायता की जाती है.

    वहीं सेवाभावी संस्था/सरकारी प्राधिकरण जिला परिषद द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में किए जाने वाले खर्च हेतु प्रति पात्र को 4 हजार रूपये अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है. इस योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने के इच्छुक सेवाभावी /सरकारी अधिक जानकारी हेतु सहायक आयुक्त समाज कल्याण गड़चिरोली के कार्यालय से संपर्क करें. ऐसा आह्वान सहायक आयुक्त समाज कल्याण ने किया है. 

    योजना हेतु शर्ते 

    वधू व वर यह महाराष्ट्र राज्य के अधिवासी होना चाहिए. नवदम्पति के वधू /वर इसमें से दोनों या एक यह अनुसूचित जाति व (नवबौद्धसमेत) विमुक्त जाति, घूमंतु जनजाति (धनगर व वंजारी समेत) विशेष पिछड़ा प्रवर्ग व अन्य पिछड़ा प्रवर्ग का हो. दम्पति में से वर की उम्र 21 वर्ष तथा वधू की उम्र 18 वर्ष से कम न हो, वधू व वर इनके प्रथम विवाह हेतु यह अनुदान अनुज्ञेय है. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व दहेज प्रतिबंधक कानून के अंतर्गत किसी भी धारा का उल्लंघन दम्पति /परिवार द्वारा न हो, इस संदर्भ का लिखित प्रतिज्ञापत्र पेश करना आवश्यक है.