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गडचिरोली. शहर के समिप होनेवाले नवेगाव चक में स्थित सरकारी जगह पर भुखंड निर्माण कर अवैध रूप से बिक्री कर सरकार की दिशाभुल करने के मामले में विवेक खोब्रागडे पर फौजदारी मामला दर्ज करने के आदेश उपविभागीय अधिकारी के मार्फत प्राप्त होने के बावजूद संबंधित पर मामला दर्ज करने में लेटलतीफी होने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. 

नवेगाव चक में सर्वे क्र. 60 वर्ग 2 की 0.56 आर में से  0.24 आर भूमि सरकार जमा की गई थी. अन्य बची 0.32 आर यह जमीन मुल मालिक गोपाला योगाजी खोब्रागडे को पट्टे से दी गई थी. विवेक उर्फ विवेकानंद खोब्रागडे ने मुल मालिक से 15 जनवरी 2002 को आममुखत्या पर भाडेपट्टा का लेख पंजिकृत किया. इस दौरान नानाजी खोब्रागडे इनका 15 मई 2005 को निधन हुआ. जिससे आममुखत्यार रद्द होता है. मात्र गैरअर्जदार विवेक खोब्रागडे ने आममुखत्यार होने का दिखाकर इस सरकारजमा भूमि की बिक्री की. वहीं इस भूमि पर अतिक्रमण भी किया. 

इस संदर्भ की शिकायत आकाश खोब्रागडे ने जिलाधिकारी से की थी. जिसके अनुसार उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली के निर्देश के तहत विवेक खोब्रागडे इनपर फौजदारी मामला दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार गणवीर को 16 अक्तुंबर के पत्र के अनुसार दिए है. मात्र निर्देश देने के पश्चात एक सप्ताह का कालावधि बितने के बावजूद विवेक खोब्रागडे पर अबतक मामला दर्ज नहीं किया गया है. ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है.