On the second day of the weekend lockdown, all the shops remained silent except for the medical stores

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    • ब्रेक द चेन अंतर्गत नई नियमावली घोषित

    गड़चिरोली. राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश नुसार गड़चिरोली जिले में भी 15 जून तक लॉकडाउन कायम रखा गया है. मात्र सोमवार को जिलाधिश ने आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवा समेत अन्य दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है. ब्रेक द चेन अंतर्गत जिलाधिश ने नई नियमावली घोषित कर इसमें अत्यावश्यक सेवा समेत अन्य दुकानों को भी सहुलियत दिए जाने से जिले के व्यापारियों समेत  नागरिकों को कुछ हद तक राहत मिली है.

    वर्तमान स्थिति में राज्य में कोरोना नियंत्रण में आ रहा है. लेकिन वर्तमान  स्थिति के मद़देनजर राज्य सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन कायम रखा है. मात्र जिलास्तर पर वहां की स्थिति नुसार शिथिलता प्रदान करने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया है. इस अंतर्गत गड़चिरोली जिले में भी नई नियमावली जारी की गई है. 

    दुकानों को दिया गया अलग-अलग समय 

    विभिन्न आस्थापना शुरू हुए समय में बदलाव किया गया है. अब अत्यावश्यक सेवा समेत अन्य प्रतिष्ठान सुबह 7 से दोपहर 2 बजे  शुरू रहेंगे. वहीं अन्य प्रकार के दुकानों में भीड टालने के लिये दो समय पर शुरू रखने को अनुमति दी गई है. जिसमें मंगलवार व गुरूवार को कपडे, चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन, जनरल स्टोअर्स व छोटे बच्चों के खिलोनें के दुकानों का समावेश है. वहीं बुधवार और शुक्रवार को संबंधित दुकान बंद रहकर अन्य सभी प्रकार के दुकान शुरू रहेंगे. कृषि विषय दुकान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 5 बजे तक शुरू रहेंगे. 

    धार्मिकस्थलों पर प्रतिबंध कायम 

    नई नियमावली नुसार धार्मिक स्थलों पर बंद कायम रखी गयी है. वहीं पहले ही तरह सलून, ब्युटी पार्लर, स्वीमिंग पुल, व्यायामशाला, क्रिडा संकुल, पार्क, गार्डन, उद्यान, सिनेमागृह, साप्ताहीक बाजार, गुजरी, हॉटेल, उपहारगृह आदि बंद रहेंगे. मात्र पार्सल व ई-कॉमर्स सेवा अंतर्गत घरपोच सुविधा शुरू रहेगी. 

    दुकानदारों की जिम्मेदारी बढ़ी

    ब्रेक द चैन अंतर्गत वित्तीय गति बढ़ाने के लिये नियमों में शिथिलता लाई गयी है. लेकिन इसमें दुकानदारों की जिम्मेदारी बढ़ गयी. दुकान असोसिएशन कोरोना संक्रमण संदर्भ में सभी नियमों का पालन करना जरूरी है. सरकार द्वारा दिये गये नियमावली का नागरिक समेत दुकानदार पालन करें, ऐसी बात नये आदेश में कही गई है. दुकान शुरू होने के कारण दुकानदारों में आनंद दिखाई दे रहा है. साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है. 

    वित्तीयचक्र को गति देने के साथ कोरोना संक्रमण रोकना जरूरी: जिलाधिश 

    जिलाधिश दीपक सिंगला ने कहा कि, जिले में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिये सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया था. जिसमें जिले में कुछ हद तक शिथिलता दी गई है. वित्तीयचक्र को गति देने के साथ ही कोरोना का संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी. ऐसी बात जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने कहीं.

    तज्ञो द्वारा दिए गए चेतावनी के अनुसार कोरोना के तिसरी लहर के लिए सतर्क रहना है. दूकाने शुरू करते समय संबंधित मालिकों पर अधिक जिम्मेदारी आयी है. अर्थचक्र शुरू रखते हुए कोरोना संक्रमण न हो, इसके लिए प्रयास करे. अन्यथा संक्रमण बढने पर फिर से पाबंदीयां लगानी पड़ेगी, ऐसी बात भी जिलाधिकारी ने कहीं है.

    व्यापारी असोसिएशन के प्रयासों को मिली सफलता: चन्नावार 

    गड़चिरोली जिला व्यापारी असोसिएशन के अध्यक्ष रवी चन्नावार ने कहा कि, जिले का व्यापार शुरू करने के के लिये जिलादिश से मांग की गई थी. जिसके नुसार जिलाधिश ने दो-दो दिन का समय दिया है. जिला प्रशासन द्वारा दिये गये नियमों का व्यापारी वर्ग द्वारा पालन किया जाएगा. जो व्यापारी प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करगे उसने 2 हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा.