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  • 6 हजार का लगाया जुर्माना

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गडचिरोली. रात के दौरान घर में प्रवेश कर एक पुरूष के साथ लडकी पर गोली दागकर निर्ममता से हत्या करनेवाले नक्सली आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय के उम्रकैद व 6 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है. सजा सुनाएं गए नक्सल आरोपी का नाम अहेरी तहसील के कापेवंचा निवासी डुंगा ऊर्फ येशू ऊर्फ वसंतराव बापु टोकाम (34) है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सली होनेवाले डुंगा ऊर्फ येशु ऊर्फ वसंतराव बापु टेकाम यह अपने अन्य साथीदारों के साथ 28 अगस्त 2009 को रात के दौरान गडचिरोली से कोपेला में आए नागेश पाय्या पायाम इनके घर गया. इस समय घर के सभी सदस्य सोए हुए थे. दरवाजा खोलते ही एक महिला नक्सली व बापु टेकाम हथियार का भय दिखाते हुए घर में घुसे. इस समय मृतक के पिता के सीने पर बंदुक रखकर धमकाया. इस समय मृतक की भतिजी सुनिता यह नक्सली चाचा को मारेंगे इस भय में नक्सलियों का प्रतिकार किया. इस समय नक्सलियों ने नागेश पायाम को निंद से जगाकर उसके सीनेपर, माथेपर तथा पिठ में गोली दाग दी. इस दौरान सुनिता के सीर व कमर में गोली दागकर उसकी भी हत्या की. 

फिर्यादी ने इसकी शिकायत झिंगानूर उपपुलिस थाने में दर्ज की. शिकायत के पश्चात आरोपी पर मामला दर्ज कर पुलिस उपनिरीक्षक नंदकुमार जगताप ने मामले की जांच कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया. न्या. बी. एम. पाटील ने सोमवार, 7 दिसंबर 2020 को ठोस सबुत व वकील का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर आरोपी को 302 भादंवी के तहत उम्रकैद व 6 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है.