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गडचिरोली. छोटे भाई से अकारण विवाद कर कुल्हाडी से हाथ व गले पर वार कर हत्या करनेवाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधिश बी. एम. पाटील ने शनिवार 19 दिसंबर को उम्रकैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. सजा सुनाएं गए आरोपी का नाम कोरची तहसील के गडेली निवासी सहदेव सिताराम कोरेटी (45) है.

आरोपी सहदेव कोरेटी यह 26 मई 2019 को मृतक टेंगसू सिताराम कोरेटी व उसका पिता दोपहर के दौरान खटियां पर सोया हुआ था. इस दौरान आरोपी सहदेव कोरेटी शराब के नशे में मृतक टेंगसू से तुम मेरी बहु का पक्ष लेकर मुझे गालीगलौच करते हो, ऐसा कहकर टेंगसू से अकारण विवाद किया. गुस्से में आरोपी ने टेंगसू के हाथ व गले पर वार कर वार कर उसे घायल किया, और भागत गया. घायल टेंगसू को उपरार्थ ग्रामीण अस्पताल में दाखिल करने पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यू हो गई. घटना संदर्भ में  फिर्यादी ने पोमके बेडगाव में शिकायत दर्ज की.

शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत पोटे ने मामले की जांच पूर्ण करते हुए मामला न्यायप्रविष्ठ किया. न्यायालय ने फिर्यादी व गवाहों के बयान दर्ज कर सरकारी वकील का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर जिला व सत्र न्यायाधीश बी. एम. पाटील ने आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर 3 माह के सश्रम कारावास की सजा विसी द्वारा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता एन. एम. भांडेकर ने मामले की पैरवी की. कौट पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक नारायण बच्चलवार, पुलिस नाईक अरविंद पेंदाम ने काम संभाला.