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गडचिरोली.  तमाकू मांगने पर तमाकू नहीं देने के कारण अपने दादा पर कुल्हाडी से हमला कर उसे जान से मारनेवाले पोतो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आज सोमवार 10 अगस्त को जिला व सत्र न्यायाधीश-3 बी. एम. पाटील के न्यायालय ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए उम्रकैद व 5 हजार रूपये जुर्माने कीसजा सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम सिरोंचा तहसील के सोमनपल्ली निवासी सुभाष मल्लय्या तलांडी (27) है.

अधिक जानकारी के अनुसार 18 जून 2018 को रात 10 बजे के दौरान फिर्यादी सुनिता मल्लया तलांडी यह घर में उपस्थित थी. इस दौरान फिर्यादी के दादा राजम बुच्चम तलांडी यह घर में बैठे थे. इस दौरान फिर्यादी का भाई सुभाष मल्लय्या तलांडी ने अपने दादा से तमाकू मांगा. जिससे दादा ने तमाकू नहीं होने की बात कहीं. जिससे आरोपी सुभाष तलांडी ने गुस्से से आगबबुला होकर घर से कुल्हाडी लाकर अपने दादा राजम तलांडी के सिर पर वार किया. इस हमले में राजम तलांडी की मृत्यू हो गई. आरोपी की बहन ने आरोपी के खिलाफ आसरअल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया.

सहाय्यक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर दराडे ने मामले की संपूर्ण जांच कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया. न्यायालय की ओर से फिर्यादी व अन्य गवाहों के बयान तथा सरकारी पक्ष का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर आज सोमवार को आरोपी सुभाष मलय्य तलांडी को जिला व सत्र न्यायाधिश- 3 बी. एम. पाटील ने उम्रकैद की सजा व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने से 3 माह के कैद की सजा सुनाई उक्त मामले पर फैसला विडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारा सुनाया गया. सरकारी पक्ष की ओर से सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता एन. एम. भांडेकर ने काम संभाला.