अब रात 9 बजे तक दुकाने रहेंगे शुरू, साप्ताहिक बाजार को भी अनुमति

  • जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

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गडचिरोली. मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत राज्य सरकार ने नई नियमावली लागू की है। इसके अंतर्गत जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने बुधवार, 14 अक्तुंबर को आदेश जारी किए है कि जिले के दुकानें अब रात 9 बजे तक शुरू रहनेवाले है और साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में इससे पूर्व अतिरिक्त अनुमति दिए गए मुद्दो को छोड अन्य प्रतिबंधित बातों में आनेवाले दुकाने, आस्थापना छोड अन्य सभी तरह की दुकाने नियमित रूप से सभी दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक शुरू रखने की सहुलियत दी गई है। मात्र सभी दुकानों में सैनिटायजर रखना अनिवार्य होकर एक समय में केवल 5 ग्राहक अंदर जा सकेंगे।

50 प्रश उपस्थिति में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्कूल में प्रत्यक्ष बुलाकर ऑनलाईन शिक्षा दे सकेंगे। सभी सरकारी, निजी ग्रंथालय शुरू रखने की सहूलियत होगी। विवाह तथा घरेलू कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति रहेगी। मात्र इसके लिए संबंधित तहसीलदार की ओर अनुमति लेना आवश्यक है।

अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोगों के जमाव को अनुमति नहीं रहेगी। सामाजिक दूरी रखकर साप्ताहिक बाजार आयोजित करने में अनुमति होने की बात जिलाधिकारी ने आदेश में कहीं है।