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  • 31 अगस्त तक बढाया लॉकडाऊन

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गडचिरोली. कोविड 19 वायरस का बढता प्रादुर्भाव ध्यान में लेते हुए राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाऊन बढाने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद जिलाधिकारी ने भी आज 31 जुलाई को सुधारीत आदेश निर्गमित कर नए नियम जारी किए है. नए आदेश के अनुसार शनिवार 1 अगस्त से जिले के सभी दुकाने सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शुरू रखने की छूट दी है. मात्र रविवार को मार्केट बंद का निर्णय कायम है. जिला प्रशासन के इस निर्णय से व्यापारियों में खुशी व्यक्त की जा रही है. 

जिलाधिकारी ने आज निर्गमित किए गए आदेश के अनुसार आंतरजिला यात्रा को बिना अनुमति बंदी कायम है. जिले से अन्य जिले, राज्य में सफर के लिए ई-पास का नियम कायम रखा गया है. वहीं जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों को सक्षम अधिकारियों की अनुमति लेकर प्रवेश करे, तथा संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाईन रखना अनिवार्य है. वहीं कृषि कार्यो संदर्भ में पूर्व दिए गए आदेश कायम रहनेवाले है. जिले के किसान किसान पास द्वारा समिपी जिले में कृषिकार्य हेतु जा सकता है. मात्र इस पास द्वारा सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी अपडाऊन करने का निदर्शन में आने पर उसपर फौजदारी कार्रवाई की जानेवाली है. 

इनपर पाबंदी कायम 
जिला प्रशासन ने दुकाने शुरू करने के कालावधि में शिथीलता प्रदान की है. मात्र सिनेमा हॉल, मॉल्स, खरीदी संकुल, व्यायामशाला, क्रिडा संकुल, जलतरण तालाब, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षागृह, सभागृह जैसे सभी जगह बंद रहेंगे.  ऐसी बात भी आदेश में कहीं है. जिससे इसपर पाबंदी कायम होने से संबंधितों में नाराजगी व्यक्त हो रही है. 

धार्मीक कार्यक्रम को शर्तो पर अनुमति
आगामी समय में गणेशोत्सव व बकरी ईद यह 2 महत्वपूर्ण धार्मिक आ रहे है. इस धार्मिक कार्यक्रम को सरकारी शर्तो के अनुसार अनुमति दी गई है. मात्र अन्य सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल यह नागरिकों के लिए बंद ही रहेंगे. ऐसी बात आदेश में दर्ज की गई है. दैनंदिन बाजार के लिए अनुमति दी गई है, मात्र साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी कायम रहेगी. पानटपरी व तमाकूजन्य पदार्थो की बिक्री करनेवाले दुकाने बंद रखने का निर्णय लिया गया है. 

व्यापारियों में उत्साह का वातावरण 
जिला प्रशासन ने कोरोना प्रादुर्भाव को ध्यान में लेते हुए इससे पूर्व दुकान का कालावधि शुरूआत में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया था. मात्र व्यापारी वर्ग की मांग के तहत फिर से कालावधि में बदलाव करते हुए सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक किया गया था. उसके बाद उसमें बदलाव करते हुए सुबह 9 से शाम 5 बजे किया गया. इस आदेश के कारण व्यापारियों में नाराजी दिखाई दे रही थी. इस संदर्भ में जिले के व्यापारी वर्ग ने जिला प्रशासन की ओर दुकान का कालावधि बढाने की बिनती की जा रही थी. इस दौरान आज, 31 जुलाई को जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए नए आदेश में दुकान का समय शाम 7 बजे तक किया गया है. जिससे व्यापारियों में उत्साह का वातावरण है. इस निर्णय का सभी स्तर से स्वागत किया जा रहा है.