ग्रामसभा के प्रस्ताव के बगैर भी मंजूर होंगे राशन, केरोसीन के लाईसेंस

  • सरकार का निर्णय

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गडचिरोली. ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकान, केरोसीन के लाईसेंस देने के लिए संबंधित गांव के ग्रामसभा का प्रस्ताव मंजूर करना आवश्यक किया गया था. मात्र अब ग्रामसभाओं के प्रस्ताव के बिना भी सरकार राशन, केरोसीन के लाईसेंस मंजूर करनेवाले है. जिससे प्रशासन के रिपोर्ट के अनुसार गांवों में नए से केरोसीन तथा राशन दुकानों के लाईसेंस मंजूर किए जानेवाले है. 

अन्न नागरी आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने 6 जुलाई 2017 अन्वये रास्तभाव दुकानों के मंजूरी के लिए सुची के के अनुसार कार्यक्रम व कार्यपद्धती निश्चित की है. इस कार्यपद्धती में ग्रामसभा के मंजूरी की शर्त समाविष्ट है. जिससे अबतक ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामसभा का प्रस्ताव लिया जा रहा था. मात्र वर्तमान कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामविकास विभाग के परिपत्रक के तहत ग्रामसभा आयोजित करने में अस्थायी स्थगतिति दी गई है. जिससे वर्तमान स्थिती में ग्रामसभा नहीं होते है. सरकार के 2017 के परिपत्रक में शर्त के अनुसार ग्रामसभा लेकर प्रस्ताव पारीत करना संभव नहीं होता है.

इस संदर्भ की सुध लेकर रास्तभाव दुकाने मंजूर करते समय उस संदर्भ का प्रस्ताव ग्रामसभा की ओर विचारार्थ या सिफारीशों के लिए भेजने की शर्त ग्रामसभा आयोजित करने के आगामी आदेश तक शिथिल करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. जिससे प्रशासन के रिपोर्ट के अनुसार ही राशन, केरोसीन के लाईसेंस मंजूर किए जानेवाले है.