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  • बाहरी राज्य व जिले से बिना अनुमति प्रवेशबंदी रहेगी कायम

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गड़चिरोली. राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है.जिसके बाद जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने  आदेश जारी कर जिले के सभी दूकानें अब सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी है. रविवार को सभी दूकानें बंद रहेगी. यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा. 

क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य
परराज्य तथा राज्य अंतर्गत यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. गड़चिरोली जिला अंतर्गत यात्रा के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है. गड़चिरोली जिले में बाहरी राज्य अथवा जिले से बिना अनुमति प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई. गड़चिरोली जिले के बाहर से सक्षम अधिकारी के अनुमति लेने के बाद जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन अथवा संस्थात्मक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है. शालेय शिक्षा शुरू करने संदर्भ के जिलाधिकारी कार्यालय के 27 जून का आदेश पूर्ण रूप से लागू रहेगा.

इस पर रहेगी पाबंदी
रात 9 से सुबह 5 बजे के कालावधि में अत्यावश्यक कारण के बगैर बाहर निकलने पर नागरिकों को पाबंदी लगाई गई है. सभी सिनेमा हाल, माल्स, खरीदी संकुल, जिम, क्रीड़ा संकुल, जलतरण तालाब, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षागृह, सभागृह जैसे आदि सभी जगह बंद रहेंगे. निवासी की सुविधा होने वाले होटल्स, लाज, निजी विश्रामगृह बंद रहेंगे. सभी सामाजिक राजनीतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयक अन्य सभी तरह के जमाव पर पाबंदी रहेगी. सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल नागरिकों के लिए बंद रखे जाएंगे. वहीं ऐसे जगह धार्मिक एकत्रीकरण पर कड़ी पाबंदी रहेगी. पानटपरी, तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दूकान आदि बंद रहेंगे. 

इन्हें रहेगी अनुमति 
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर प्रतिदिन बाजार आयोजित करने की अनुमति दी गई है. विवाह संदर्भ के कार्यक्रम को 50 लोगों की मर्यादा में अनुमति रहेगी. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम के तहत जिला अंतर्गत बसेस शुरू कर 50 प्रतिशत यात्री यातायात करने की अनुमति रहेगी. पेट्रोलपंप, घरेलू गैस, तेल कंपनिया, उसका संग्रहण पर अनुमति रहेगी. डीजल, पेट्रोल की बिक्री, खरीदी के लिए तहसीलदार की ओर से पास की आवश्यकता नहीं रहेगी. जीवनावश्यक वस्तुओं की निर्मिति करने वाले प्रकल्प शुरू रहेंगे. मुंह पर मास्क, रुमाल बांधकर आने वाले ग्राहकों को ही दूकान में एक समय में 5 व्यक्ति के मर्यादा में प्रवेश दें, दूकानों में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा. नियमों का पालन नहीं करने पर दूकान सील किया जाएगा. 

सरकारी कार्यालय में 100 प्रश उपस्थिति अनिवार्य 
सभी विभाग के विभाग प्रमुख के 100 प्रतिशत कर्मियों की कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य करें. जिले के सभी अस्पताल, पैथालाजी सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर, दवा विक्रेता, केमिस्ट इन्हें समय का बंधन नहीं रहेगा. आटो रिक्शा व साइकिल रिक्शा में 1 चालक व 2 यात्री इस तरह यातायात सेवा शुरू रहेगी.