फटाकों का उपयोग पर्यावरणपुरक पद्धति से करे – जिलाधिकारी

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गडचिरोली. फटाकों के उपयोग से वायू प्रदुषण होकर इससे विशैले वायू का उर्त्सजन होता है. जिससे इसपर प्रतिबंध लगाने के लिए त्यौहारों के दौरान किए जानेवाले उपाययोजना को लेकर न्यायालय ने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित किए है. जिसके अनुसार दिपावली व अन्य त्यौहारों के कार्यक्रमों में नागरिक फटाकों का उपयोग पर्यावरणपूरक पद्धती से करे व ध्वनी व वायू प्रदूषण पर रोक लगाए, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने किया है. 

कम धुआं उर्त्सजन करनेवाले फटाके व पर्यावरण पूरक फटाकों की निर्मिती व बिक्री अनुज्ञेय रहनेवाली है. फटाकों की श्रृंखालाबद्ध माला या एकत्रित फटकों की निर्मिती, बिक्री व उपयोग से व्यापक मात्रा में वायू, ध्वनी घनकचरे की समस्या निर्माण होने से उसपर पाबंदी लगाई गई है. फटाकों की बिक्री यह केवल लाईसेंसधारकों को ही अनुज्ञेय रहेगी. वे केवल परवाना प्राप्त ही फटाकों की ही बिक्री कर पाऐंगे. स्थानीय स्वराज्य संस्था व पुलिस अधिकारी यह दिपावली व अन्य धार्मिक कार्यक्रम, विवाह कार्यक्रमों में होनेवाले फटकों का उपयोग, खरेदी, बिक्री व ताबा के संदर्भ में जांच करे व उपरोक्त दर्ज निर्देशों का उल्लंघन होने से पर फटका लाईसेंस रद्द करने संदर्भ में निदर्शन में लाए ऐसी सुचना दी गई है. 

नियमों का पालन कडाई से करे

फटाका बिक्रेता अगरर ध्वनी संदर्भ में दी गई मर्यादा से अधिक ध्वनी के फटाके बाजारों में बिक्री हेतु लाने पर लाईसेंस खारीज किया जानेवाला है. स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को उनके अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में फटाकों के दुष्परिणामों के संदर्भ में आवश्यक उपाययोजना करने की सूचना दिए है. दिपावली व गुरूपर्व आदि त्यौहारों के दिन फटकों का उपयोग रात 8 से 10 बजे तक ही करे, ख्रिसमस, नए वर्ष उत्सव के दिन रात 11.55 से तडके 12.30 बजे तक ही फटकों का उपयोग करे.

उल्लंघन होने पर पुलिस अधिकारी जिम्मेदार

कोविड 19 के चलते कोरोना संक्रमण के तहत जिला प्रशासन द्वारा इससे पूर्व निर्गमित किए गए मार्गदर्शक सुचनाओं का पालन करना सभी लाईसेंसधारकों को बंधनकारक है. खासकर पुलिस विभाग फटाकों की आतिशबाजी नियोजित जगह व उचित समय पर संपन्न होगी, इसकी सतर्कता बरतना आवश्यक है. इसका उल्लंघन होता दिखाई देने पर संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को इसके लिए व्यक्तीश: जिम्मेदार माना जाएगा. उसके खिलाफ न्यायालय का अवमान करने का गृहीत मानकर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शक सूचना समुचे जिले का पुलिस प्रशासन, स्थानीय स्वराज्य संस्था व सभी तहसीलदार उनके स्तर पर कडाई से पालन करे, ऐसी बात जिला दंडाधिकारी ने सूचित की है.