Court
File Photo

Loading

गोंदिया (का). जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पराते ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता हेमंत लिल्हारे व वाहन चालक विजय दोनों की अग्रिम जमानत मंजूर की है. इनकी ओर से एड. निजाम शेख व एड. विवेक बारापत्रे तथा सरकार की ओर से एड. कृष्णा पारधी ने पैरवी की. न्यायाधीश ने क्रमश: 20 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है.

यह उल्लेखनीय है कि गोरेगांव थाने की सीमा में उप निरीक्षक देशमुख ने रेती से भरा टिप्पर (क्र. एमएच 35 एजे 1199) को जब्त किया था. जिसमें फर्जी रॉयल्टी बनाने का मामला स्पष्ट हो गया था. उक्त दोनों आरोपियों ने टिप्पर (क्र.1199 की जगह 1299 )क्रमांक कर दिया था. उनके खिलाफ धोखाधडी सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं.