lockdown
File

  • नर्सों को सुबह 7 से रात 8 तक यात्रा की मंजूरी

Loading

गोंदिया. बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रतिबंधात्मक उपाय के रुप में राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रेल से 1 मई की सुबह 7 बजे तक राज्य में लाकडाउन घोषित किया गया है. जिलाधीश दीपककुमार मीना द्वारा जिले में इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं. जिले में धारा 144 लगाई गई है और बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है. घरेलू काम करने वाले कामगार, वाहन चालक, खाना बनाने वाले, वरिष्ठ नागरिक व घर में बीमार लोगों को सेवा दे रही नर्सों को सप्ताह के सभी दिन सुबह 7 से रात 8 तक यात्रा करने की मंजूरी दी गई है.

जारी रहेगी  अत्यावश्यक सेवाएं  

अत्यावश्यक सेवाएं को सुचारु रूप से चालू रखा गया है जिनमें अस्पताल के जांच केंद्र, अस्पताल, वैद्यकीय बीमा कार्यालय, मेडिकल स्टोर्स, दवाई एजेंसियां, अन्य वैद्यकीय व स्वास्थ्य विषयक सेवा उन्हें सहायता करने वाले उत्पादन व वितरण यूनिट तथा उनके डीलर्स, यातायात व पूर्ति करने वाले आस्थापना, वैक्सीन, सैनिटाइजर, मास्क, वैद्यकीय सामान, उपकरण, कच्चा माल उत्पादन व पूर्ति करने वाले तथा उससे संबंधित सभी सेवाएं, चश्म दूकान, पशु वैद्यकीय अस्पताल, पालतु प्राणी संगोपन केंद्र व पशु खाद्य केंद्र, किराना दूकान, सब्जी दुकान, फल, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई व खाद्य पदार्थों की दूकानें, शीत गृह व गोदाम सेवा, सार्वजनिक यातायात, विमान सेवा जैसे रेलवे, टैक्सी रिक्शा व सार्वजनिक बस, विभिन्न देशों के राजनीतिक दुतावास व संबंधित सेवा स्थानीय प्रशासन द्वारा बारिश पूर्व किए जाने वाले कार्य व सभी सार्वजनिक कार्य व सेवा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा उनके द्वारा घोषित की गई सेवा,  मूलभूत संस्थाओं के कार्यालय स्टाक एक्सचेंज, डिपाजिटरिज व क्लियरिंग कार्पोरेशन व सेवि में पंजीकृत मध्यस्थ, कस्टम हाउस एजेंट्स, वैक्सीन, जीवन रक्षक दवाएं, फार्मास्युटिकल उत्पादन की हलचल से संबंधित लाइसेंस धारक, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट आपरेटर, दूरसंचार सेवा व उनसे संबंधित दुरुस्ती व देखभाल, सामानों की आवाजाही, जलापूर्ति सेवा, कृषि से संबंधित सेवा तथा उससे संबंधित आस्थापना, सभी प्रकार के आयात निर्यात, ई वाणिज्य व मान्यता प्राप्त प्रसार माध्यम, पेट्रोल पंप, कार्गो, कुरियर सेवा, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवायडर, शासकीय व निजी सुरक्षा सेवा, विद्युत व गैस वितरण सेवा, एटीएम पोस्टल सेवा, बारिश के मौसम के लिए नागरिक व संस्थाओं के लिए सामग्री की निर्मिति करने वाली सेवा, मटन, चिकन, मछली व अंडा बिक्री केंद्र, उक्त सेवा देने वाले आस्थापनों को मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करना आवश्यक है.

टैक्सी में 50 प्रश यात्रियों को अनुमति

 टैक्सी, कैब व अन्य चार पहियों वाले वाहनों में वाहन चालक सहित क्षमता के 50 प्रश. यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति रहेगी. बस में भी आरटीओ द्वारा प्रमाणित सीट क्षमता के अनुसार यात्रा कर सकेंगे. मास्क का उपयोग नहीं करने वालो से 500 रु. दंड वसूला जाएगा. रिक्शा या टैक्सी में बिना मास्क लगाए यात्रा करने पर  यात्री सहित वाहक को भी 500 रु. का दंड देना होगा. सभी रेस्टारेंट बार व फुड कोर्ट बंद रहेंगे. रेस्टारेंट, फुड कोर्ट द्वारा पार्सल सुविधा रात 10 बजे तक शुरू रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 हजार रु. दंड ठोका जाएगा. फुटपाथ के स्टाल पर खड़े रहकर नाश्ता करने पर पाबंदी है केवल पार्सल सुविधा ही दें. 

यह रहेंगे बंद

सिनेमागृह, नाट्य गृह, आडीटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, स्विमिंग पुल, व्यायाम शाला, क्रीडा संकुल, क्लब आदि  बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल पुर्णत: बंद रहेंगे. इनमें  पुजारी को ही पूजा करने की अनुमति रहेगी. उसी तरह सलून, ब्यूटी पार्लर, केश कर्तनालय, स्पा बंद रहेंगे. शाला व महाविद्यालय पुर्णत: बंद रहेंगे. कक्षा 10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी. सभी कोचिंग क्लास बंद रहेगी.

 राज्य के बाहर के बोर्ड, विद्यापीठ, प्राधिकरण में परीक्षा लेना आवश्यक हो तो आपत्ति व्यवस्थापन की अनुमति लेना पड़ेगा. शादी समारोह में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते है. नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार रु. दंड तथा संबंधित आस्थापना पर 10 हजार रु. दंड ठोका जाएगा. अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.