Gharkul

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गोंदिया. बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद प्रापर्टी टैक्स की राशि बकाया रखने वाले प्रापर्टी धारकों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है. ऐसे प्रापर्टी धारकों की संपत्ति की खरीदी व बिक्री नहीं की जा सकेगी. इतना ही नहीं उस पर कर्ज भी नहीं लिया जा सकेगा. इस तरह की प्रापर्टी की नीलामी का अधिकार नप को रहेगा. इस संबंध में मुख्याधिकारी करण चव्हान ने आदेश जारी किया है. इसके अलावा टैक्स वसूली के लिए कमर कसकर टीमों को भी मैदान में उतार दिया गया है.

6.22 करोड़ का टैक्स बाकी

शहर के प्रापर्टी धारकों ने कई वर्षों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है. जिससे वर्तमान में 6 करोड़ 22 लाख 58 हजार 810 रु. बकाया है. इस वर्ष की मांग 4 करोड़ 81 लाख 13 हजार 421 है. जिससे नप को इस वर्ष 11 करोड़ 3 लाख 72 हजार 231 रुपये प्रापर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य है. नप टैक्स विभाग के कर्मी प्रापर्टी धारकों के पास वसूली के लिए जाते है, लेकिन उन्हें प्रापर्टी धारक टालमटोल कर वापस लौटा देते है. जिससे यह रकम सतत बढ़ रही है. जबकि करोड़ों रुपये की रकम बकाया होने से उसका असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ रहा है. इसके बावजूद पिछले अनेक वर्षों से यही सिलसिला शुरू है. 

नप की लेनी होगी अनुमति

इस गंभीर विषय की ओर नप सीओ करण चव्हान ने ध्यान केंद्रीत कर प्रापर्टी धारकों को सीधे नोटीस देने के आदेश  दिए हैं. इसी तरह नगर परिषद, नगर पंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 की धारा 142, 155, 156 के अनुसार प्रापर्टी टैक्स बकाया धारक की प्रापर्टी खरीदी व बिक्री या किसी भी मार्ग से नप की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी.