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  • RTI के तहत मांगी गई थी सूचना

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गोंदिया. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने में टालमटोल करने तथा जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी आयोग ने निर्णय देकर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. इस संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देवरी तहसील के चरणदास चौहान ने 31 जुलाई 2019 को सहकारी संस्था देवरी अंतर्गत विविध सेवा सहकारी संस्था के 5 संस्थाओं की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी.

9 अप्रैल 2019 को इसके लिए आवेदन किया था. जिसमें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 इस अवधि में आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था डवकी, आदिवासी विविध सहकारी संस्था आलेवाड़ा, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था परसोडी व सावली, आदिवासी विविध सहकारी संस्था पुराडा व आंभोरा तथा आदिवासी विविध सहकारी संस्था चिचेवाडा इन 5 सहकारी संस्थाओं की जानकारी मांगी गई थी.

ऑनलाइन हुई सुनवाई
इसमें सेवा सहकारी संस्था के लेखा परीक्षण अहवाल, दरपत्रक, प्रमाणक वाउचर, लेजर बुक, महामंडल के अनुदान व लिए गए कर्ज के भुगतान हर एक हेडनुसार विवरण, लेखा परीक्षण में अनाधिकृत दोष हिसाब में फरक पाए जाने पर 4 मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी गई थी. इसमें 24 अप्रैल 2019 को गट सचिव व आदिवासी विविध संहकारी संस्था को वर्ग किया गया.

इसी तरह 15 मई 2019 को लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर प्राप्त करने चौहान को कहा गया, लेकिन जानकारी देने में टालमटोल किया गया. इसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर अपील की गई, इसमें जन सूचना अधिकारी सहकारी श्रेणी 1 एच. बी. कालीकर के समक्ष अपील दाखिल की गई.

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार ऑनलाइन सुनवाई का निर्णय लिया गया. जिसमें प्रकरण की सुनवाई कर कालीकर ने 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है.