गोंदिया. जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जिले की केशकर्तनालय हेअर सलून व ब्यूटी पार्लर दूकानों को बंद रखा गया था. जिलाधीश डा.कादंबरी बलकवड़ ने एक आदेश जारी कर जिले की केश कर्तनालय, हेअर सलून व ब्यूटी पार्लर की दूकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरु रखने की सशर्त अनुमति दी है.
28 जून से जिले के सभी सलून दूकानदार अपनी दूकानों को शुरू कर पूर्व की तरह व्यवसाय कर सकेंगे. इस संबंध में जिलाधीश डा.बलकवड़े ने सभी दूकानदारों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है. इसके साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.