Lockdown Updates : Dangerous form of corona in Mizoram, complete lockdown in AMC area amid rising Covid-19 cases
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    गोंदिया. कोरोना संक्रमण से नागरिकों को कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है. जिले में 28 जून से फिर से अर्धघोषित लॉकडाउन लागू होगा. इस संदर्भ में जिलाधीश राजेश खवले ने 26 जून को आदेश जारी किया है. उसके अनुसार  शासन ने कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी प्रतिशत कम होने से जिला निहाय पॉजिटिविटी रेट व ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध शिथिलता के 5 स्तर निश्चित किए हैं.

    राज्य के कुछ जिलों में कोरोना का नया प्रकार डेल्टा व डेल्टा प्लस पाया गया है. जिससे कोरोना के तीसरे चरण की शुरुआत होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. जिले का समावेश स्तर 3 (लेवल 3) में किया गया है. उल्लेखनीय है कि डेल्टा व डेल्टा प्लस यह अत्यधिक संक्रमण क्षमता वाला वायरस है. जिससे 6 जून व 23 जून के पूर्व में दिए गए आदेश अधिक्रमित कर लॉकडाउन के नए आदेश जारी किए गए हैं. 

    अत्यावश्यक दूकानों का समय घटा

    इसमें अत्यावश्यक वस्तु व सेवा वाली दूकानें हर दिन सुबह 7 से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगी. जबकि बिना अत्यावश्यक सेवा वाली दूकानें का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 4 बजे तक किया गया है. 

    मॉल, सिनेमागृह, साप्ताहिक बाजार कोचिंग क्लास बंद 

    इस आदेश में मॉल, सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स, नाट‍्यगृह, सभी स्कूल, कोचिंग क्लासेस, शासकीय व गैर शासकीय प्रशिक्षण केंद्र, साप्ताहिक बाजार, मवेशी बाजार आदि  बंद रहेंगे. विशेष बात यह है कि एक दिन पूर्व ही साप्ताहिक बाजार शुरू करने के आदेश दिए गए थे. 

    रेस्टारेंट व होटल 4 बजे तक  

    रेस्टारेंट, होटल व भोजनालय अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से 4 बजे तक 50 प्रश. क्षमता के अनुसार खुलेंगे. इसके बाद डाईन इन कर 4 बजे से पार्सल व घर पहुंच सुविधा शुरू रहेगी. इसी तरह  शनिवार व रविवार के दिन केवल पार्सल सेवा शुरू रहेगी. 

    व्यायाम के लिए 9 बजे तक मोहलत 

    सार्वजनिक स्थानों पर, खुले मैदान, चलने फिरने व साइकिलिंग आदि व्यायाम करने वालों को सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक  समय दिया गया है. 

    शासकीय कार्यालयों में होगा आधा काम

    जिले के सभी शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों में अनुमति मिलने के बाद 50 प्रश. क्षमता के साथ शुरू रहेंगे. जबकि सभी निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार के दिन 4 बजे तक शुरू रहेंगे. सभी प्रकार के खेल, खुली जगह में सुबह 5 से 9 बजे व शाम 6 से रात 9 बजे तक खेले जा सकेंगे. इसी तरह सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन सभागृह की बैठक सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रश. तक क्षमता अनुसार शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे. 

     

    विवाह में 50 व अंत्येष्टि में 20 की शर्त 

    विवाह समारोह आयोजनों के लिए  पूर्व का ही नियम लागू रहेगा. इसमें 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह की रस्म निपटानी होगी. इसी तरह अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की उपस्थिति निश्चित की गई है. 

     

    चुनाव व सभा के लिए गाइडलाइन

    सभा, चुनाव, सर्वसाधारण सभा सहकारी संस्था के लिए 50 प्रश. उपस्थिति की शर्त  है. वहीं निर्माण कार्य व बाहर से आनेवाले मजदूरों के लिए 4 बजे तक समय दिया गया है. 

    कृषि दूकानों का समय बदला

    जिले में कृषि वस्तुओं की बिक्री संबंधी दूकानों को शुरू करने का समय अब बदल दिया गया है. इसके पूर्व कृषि सामग्री विक्रेताओं की दूकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला करती थीं. इन्हें बाद में नियमित किया गया. अब  सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही दूकानें खुली रहेंगी. इसी तरह ई कामर्स, वस्तु तथा सेवा नियमित शुरू रहेंगी. जिले में जमावबंदी व संचारबंदी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी. 

    जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर

    जिले के सभी जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा आदि नए नियम के अनुसार हर दिन शाम 4 बजे तक 50 प्रश. क्षमता के साथ शुरू रहेंगे. 

    सार्वजनिक यात्रा यातायात सेवा शुरू  

    सार्वजनिक यात्रा यातायात बस सेवा पूर्ण आसन क्षमता के साथ शुरू रहेगी लेकिन बस में कोई भी खड़े रहकर सफर नहीं कर सकेंगे. अंतरराज्यीय यात्रा के  लिए ई पास अनिवार्य होगी. इसी तरह उत्पादन इकाइयां, लघु उद्योग, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने, नियमित शुरू रहेंगे.